Sunday, March 16, 2025
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EPF Withdrawal: पीएफ अकाउंट से पैसे निकालने पर भरना पड़ सकता है भारी टैक्स, जानें पूरी बात

EPF Withdrawal: देश में जिस कंपनी में 20 या उससे ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। उनका कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी होता है। इसी कारण संगठित क्षेत्र में काम करने वाले ज्‍यादातर लोगों का पीएफ कटता...
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EPF Withdrawal: देश में जिस कंपनी में 20 या उससे ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। उनका कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी होता है। इसी कारण संगठित क्षेत्र में काम करने वाले ज्‍यादातर लोगों का पीएफ कटता है। जब कोई व्‍यक्ति जॉब शुरू करता है। तो ईपीएफओ से एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) मिलता है।

ईपीएफ से पैसा निकालने पर टैक्‍स

इस यूएएन के तहत एक पीएफ खाता (EPF Withdrawal) खुलता है। आप और आपकी कंपनी दोनों इसमें हर महीने रूपये जमा करते हैं। जिसमें बहुत से कर्मचारियों अनुसार ईपीएफ खाते से पैसा निकालने पर टैक्‍स नहीं देना होता है। यह बात पूरी तरह सच नहीं है। जबकि कुछ परिस्थितियों में आपको निकासी पर टैक्‍स देना पड़ सकता है। पांच साल तक ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन के बाद अगर आप रकम निकालते हैं। तो ईपीएफ खाताधारक को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है।

इस तरह से निकालने पर टैक्स लगेगा

अब इन 5 सालों में आपने एक कंपनी में काम किया है। उससे ज्यादा के साथ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपने 5 साल तक काम नहीं किया है। तो खाते में जमा रकम निकालते हैं। तो टैक्‍स चुकाना होता है। वहीं कुछ परिस्थितियों में 5 साल से पहले निकासी पर टैक्‍स छूट मिल जाती है। इम्प्लॉई के खराब स्वास्थ्य, एम्प्लॉयर के कारोबार बंद होने या अन्य वजहों से इम्प्लॉई की नौकरी छूट जाए। जिसके लिए नौकरीपेशा वाला व्यक्ति कतई जिम्मेदार नहीं होता है।

टैक्स स्लैब के हिसाब से लगेगा टैक्स

आप पांच साल से पहले पैसा (EPF Withdrawal) निकालते हैं। तो आपको टैक्‍स देना होता है। यह टैक्‍स आपको उस साल देना होगा, जिस साल पीएफ अकाउंट से पूंजी निकाली है। उस साल आपकी कुल आमदनी पर लागू टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स की गणना की जाती है। पीएफ में जमा रकम के चार हिस्से होते हैं। जैसे कर्मचारी का अंशदान, नियोक्‍ता का अंशदान, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पर मिलने वाला ब्याज और कर्मचारी के कंट्रीब्यूशन पर मिलने वाला ब्याज होता है।

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