Luggage Stolen Compensation: यात्रा के दौरान ट्रेन से सामान जाए चोरी तो रेलवे देगा कंपनसेशन, कंज्यूमर कोर्ट का बड़ा फैसला
Luggage Stolen Compensation: भारत में लंबी दूरी का सफर अधिकतर लोग ट्रेन से ही (Luggage Stolen Compensation) तय करना पसंद करते है। वहीं भारतीय रेल विश्व में चौथी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था मानी जाती है। क्योंकि यात्रा के साथ-साथ लोगों को ट्रेन में बहुत सी सुविधाएं भी दी जाती है। प्रतिदिन लाखों लोग ट्रेन से सफर करते है और आज के समय में ट्रेन में यात्रा करना लोगों की दिनचर्या का एक हिस्सा बन चुका है।
चोरी-लूटपाट का मामला
ट्रेन यात्रा को पसंद करने के पीछे की एक वजह यह भी है कि समय के साथ रेलवे ने अपनी सुविधाओं को पहले से ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश की। लेकिन अभी भी कुछ मामलों में रेलवे की समस्याओं पर काम करना बाकी है। अक्सर रेलवे में सफर के दौरान बैग, मोबाइल और चोरी-लूटपाट की खबरें सामने आती रहती है। आप भी सोचते होंगे कि अगर सफर के दौरान आपका सामान चोरी हो जाए तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा और आपके नुकसान की कौन भरपाई करेगा इसी बात को लेकर कंज्यूमर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।
अब रेलवे को देना होगा कंपनसेशन
कंज्यूमर कोर्ट ने यात्रियों के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। दरअसल पहले यात्रा के दौरान लूटपाट और चोरी की वारदात या यात्री का आर्थिक नुकसान होने पर इसमें किसी भी प्रकार से रेलवे की कोई जिम्मेदारी नहीं मानी जाती थी। लेकिन कंज्यूमर कोर्ट के अनुसार रिजर्व कोच में अनाधिकृत लोगों को ट्रेन के अंदर आने से रोकने की पूरी जिम्मेदारी टीटीई और अटैंडेंट की होती है। अगर टीटीई और अटैंडेंट की लापरवाही से किसी यात्री को नुकसान होता है तो उसके लिए पूर्ण रूप से रेलवे जिम्मेदार होगा।
उदाहरण के तौर पर अगर आप ट्रेन से रिजर्व कोच में यात्रा कर रहे है और ऐसे में कोई संदिग्ध व्यक्ति द्वारा आपका सामान चोरी कर लिया जाता है और जिसमें आपको आर्थिक नुकसान भी होता है। तो इसकी पूरी जिम्मेदारी रेलवे की होगी। क्योंकि ट्रेन सफर के दौरान कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या असामाजिक तत्व ट्रेन के अंदर ना आए इसकी पूरी जिम्मेदारी टीटीई और कोच अटेंडेंट की होती है। बता दें कि पिछले साल ही एक युवक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। पूरा मामला जानने के बाद उपभोक्ता मंच ने रेलवे को उस व्यक्ति को चोरी हुई राशि वापिस देने का आदेश दिया था।