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7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के मिला बड़ा उपहार, डीए के बाद अब ग्रेच्युटी में हुई बढ़ोतरी

7th Pay Commission: केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार (7th Pay Commission) द्वारा लोकसभा चुनाव से पहले ही ​महंगाई भत्ते यानी डीए में 4 फीसदी बढ़ोतरी की थी। जिसके बाद सरकारी कर्मचारियों का डीए बेसिक...
06:04 PM Jun 01, 2024 IST | Juhi Jha

7th Pay Commission: केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार (7th Pay Commission) द्वारा लोकसभा चुनाव से पहले ही ​महंगाई भत्ते यानी डीए में 4 फीसदी बढ़ोतरी की थी। जिसके बाद सरकारी कर्मचारियों का डीए बेसिक पे 46 से 50 फीसदी हो गया था। इसके बाद से ही रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी के साथ अन्य अलाउंस यानी भत्ता बढ़ाए जाने की उम्मीद की जा रही थी।

वहीं अब सरकार ने डीए के बाद रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी की लिमिट 25 फीसदी बढ़ाकर 20 से 25 लाख रूपए कर दी है। बता दें कि यह बढ़ोतरी 01 जनवरी 2024 से लागू मानी जाएगी। वहीं इस संबंध में पेंशन मंत्रालय के पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया हैं। जिसमें विभाग ने सभी मंत्रालयों से 7वें पे कमीशन की सिफारिशों में सरकार के फैसले का पालन करने का निवेदन किया है।

रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी में 25 फीसदी इजाफा

केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी की में 25 फीसदी का इजाफा किया है। इस बढ़ोतरी के बाद ग्रेच्युटी 20 लाख से 25 लाख रूपए हो गई है। रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का लाभ 01 जनवरी 2024 के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों को मिलेगा। इससे पहले भी पिछले महीने 30 अप्रैल को घोषणा की गई थी, लेकिन 07 मई को सर्कुलर जारी करते हुए इस मामले पर रोक लगा दी गई थी।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ग्रेच्युटी एक योजना की तरह है।​ जिसके अंतर्गत कंपनी द्वारा पांच साल या उससे ज्यादा समय तक लगातार काम करने वाले लोगों को दी जाती है। भारतीय संविधान में ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार अगर कोई कर्मचारी किसी संस्था में कम से कम 5 साल लगातार काम रकता है तो उस कर्मचारी को ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाता है।

मार्च के बाद जुलाई में बढ़ सकता है डीए

अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (एआईडीईएफ) के महासचिव और स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद के सदस्य सी. श्रीकुमार के अनुसार वर्तमान में कमर्चारियों की डीए दर 50 फीसदी है। लेकिन 30 दिन बाद यानी 01 जुलाई से डीए में 4 या 5 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है। बता दें कि सरकार द्वारा मार्च 2.24 में सरकारी कर्मचारियों के ​महंगाई भत्ते यानी डीए में 4 प्रतिशत का इजाफा किया गया था। जिसके बाद से डीए 50 प्रतिशत पर पहुंच गया।

टैक्स फ्री होती है ग्रेच्युटी से मिलने वाला अमाउंट

कर्मचारी को मिलने वाला ग्रेच्युटी अमाउंट टैक्स फ्री होता है। अगर कंपनी में कार्य करने दौरान कर्मचारी की मौत हो जाती हे तो ग्रेच्युटी का पूरा अमाउंट नॉमिनी को दे दिया जाता हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में 5 साल का नियम लागू नहीं किया जाता। बल्कि ग्रेच्युटी का अमाउंट का कैलकुलेशन आखिरी महीने की 15 दिन की सैलरी के आधार ​पर किया जाता है।

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