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Udaipur Student Death: राजस्थान सरकार की बड़ी कार्यवाही, स्कूल प्रिंसिपल और क्लास टीचर पर गिरी गाज

Udaipur Student Death: उदयपुर। राजस्थान सरकार ने उदयपुर में हुई चाकूबाजी की घटना पर सख्त एक्शन लेते हुए सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही मृतक छात्र देवराज की क्लास टीचर को एपीओ करने के आदेश...
03:44 PM Aug 21, 2024 IST | Avdhesh

Udaipur Student Death: उदयपुर। राजस्थान सरकार ने उदयपुर में हुई चाकूबाजी की घटना पर सख्त एक्शन लेते हुए सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही मृतक छात्र देवराज की क्लास टीचर को एपीओ करने के आदेश जारी कर दिए हैं। उल्लेखनीय है कि उदयपुर के एक सरकारी स्कूल में संप्रदाय विशेष के छात्र द्वारा चाकू मारने की वजह से एक 15 वर्षीय छात्र देवराज (Udaipur Student Death) की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद कुछ जगहों पर हिंसा भी फैल गई थी। इससे पूरे शहर में सांप्रदायिक तनाव का खतरा मंडराने लगा था।

छात्रों की तलाशी नहीं लेने के कारण प्रिंसिपल को किया सस्पेंड

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक आशीष मोदी ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए लिखा, कि उदयपुर के राउमावि भट्टियानी चौहट्टा स्कूल में 16 अगस्त को दो छात्रों के बीच झगड़ा हो गया। इस दौरान एक छात्र ने दूसरे को चाकू मार कर घायल कर दिया जिसकी उपचार के दौरान 4 दिन बाद 19 अगस्त को मृत्यु हो गई। यह पूरी घटना स्कूल के मेन गेट पर घटित हुई जो स्कूल प्रिंसिपल ईशा धर्मावत द्वारा नियमित रूप से विद्यार्थियों की उचित निगरानी नहीं किए जाने की वजह से हुई। स्टूडेंट अपने साथ क्या-क्या ला रहे हैं, इस संबंध में भी स्कूल में तलाशी नहीं ली गई, जबकि स्कूल प्रशासन को संदिग्ध सामग्री पाए जाने पर उनकी रोकथाम करते हुए विद्यार्थियों एवं उनके माता-पिता को पाबंद करना चाहिए थो जो नहीं किया गया।

स्कूल प्रिंसिपल को बताया गैरजिम्मेदार और लापरवाह

निदेशक ने अपने आदेश में आगे लिखा कि विद्यालय प्रशासन ने घायल छात्र (Udaipur Student Death) को अस्पताल ले जाने में भी लापरवाही बरती। अतः उपरोक्तानुसार लापरवाही बरतने के कारण उनके विरुद्ध विभागीय जांच होगी एवं राजस्थान असैनिक सेवाऐं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन्हें तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है। निलंबित प्रिंसिपल अब मुख्यालय कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर में जाना होगा तथा सरकारी नियमानुसार इन्हें निर्वाह भत्ता मिलेगा।

देवराज की क्लास टीचर को किया एपीओ

इसी मामले में उदयपुर संभाग के संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) महेन्द्र कुमार जैन ने भी एक आदेश जारी किया है जिसमें उन्होंने क्लास टीचर राकेश जारोली के खिलाफ विभागीय जांच विचाराधीन करते हुए तुरंत प्रभाव से एपीओ कर दिया है। क्लास टीचर को अपनी एपीओ अवधि के दौरान मुख्यालय कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भैंसरोड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़ में उपस्थित होना होगा।

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