पुरानी गाड़ी का नंबर नए वाहन पर ट्रांसफर? जानें क्या है नए नियम पर कैसे मिलेगी छूट
Scrap Certificate : जयपुर। भारतीय परिवहन मंत्रालय ने पुराने वाहनों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसके तहत अब स्क्रैप की गई गाड़ी का नंबर नए वाहन पर ट्रांसफर किया जा सकेगा। यह सुविधा वाहन मालिकों को उनकी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने के बाद प्राप्त होगी, और इसके लिए उन्हें स्क्रैपिंग कंपनी से एक सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा। इस Scrap Certificate के आधार पर नंबर ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
स्क्रैप सर्टिफिकेट की बिक्री और प्रक्रिया
नए नियमों के तहत, स्क्रैप सर्टिफिकेट अब कानूनी रूप से बेचा जा सकेगा। वाहन मालिक इसे किसी अन्य व्यक्ति को भी हस्तांतरित कर सकते हैं, लेकिन यह प्रक्रिया केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पूरी की जा सकेगी। पोर्टल पर सर्टिफिकेट से जुड़ी सारी जानकारी उपलब्ध होगी, जिससे ट्रांसफर प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाया गया है।
छूट की घोषणा
नई गाड़ी खरीदने पर स्क्रैप की गई गाड़ी के सर्टिफिकेट के आधार पर 28% की छूट प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, यदि वाहन मालिक अपनी 15 साल पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करते हैं, तो वाहन निर्माता कंपनी द्वारा 3% की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन के समय ओटीटी में 25% की छूट भी उपलब्ध होगी। उदाहरण के लिए, यदि नई गाड़ी की कीमत एक लाख रुपए है, तो कुल मिलाकर 28 हजार रुपए की बचत की जा सकेगी।
नंबर ट्रांसफर की प्रक्रिया
अगर वाहन मालिक अपने पुराने वाहन का नंबर नए वाहन पर ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो उन्हें पहले पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करके उसका पंजीयन निरस्त करवाना होगा। इसके बाद, विभाग को लगभग 51 हजार रुपए का भुगतान करना होगा, जिसके बाद पुराने नंबर को नई गाड़ी पर ट्रांसफर किया जा सकेगा।
स्क्रैप सेंटर की जानकारी
पुराने वाहनों के स्क्रैप के लिए परिवहन विभाग ने दो अधिकृत सेंटरों को अनुमति दी है। पहला सेंटर फागी में और दूसरा बगरू रोड पर स्थित है। इन दोनों सेंटरों को स्क्रैपिंग प्रक्रिया के लिए विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त है, और इन पर गाड़ियों को स्क्रैप करवा सकते हैं।
यह नया नियम केंद्र सरकार और परिवहन विभाग की ओर से जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य पुराने वाहनों के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना है।
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