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Surat: राष्ट्रध्वज की गठरी बनाकर ट्रक ड्राइवर ले जा रहा कचरा! पुलिस पहुंची तो हुआ चौंका देने वाला खुलासा

सूरत में एक ट्रक ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में लिया है जिस पर कपड़े की चिंदी का कचरा राष्ट्रध्वज में गट्ठर बनाकर ले जाने का आरोप लगा है.
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Surat News: गुजरात के सूरत शहर से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है जहां राष्ट्रध्वज के अपमान की खबर सामने आई है. जानकारी के मुताबिक एक ट्रक ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में लिया है जिस पर कपड़े की चिंदी का कचरा राष्ट्रध्वज में गट्ठर बनाकर ले जाने का आरोप लगा है. दरअसल पांडेसरा के कपड़ा व्यापारी हंसराज प्रजापति के यहां जो कपड़ा बनता था उसके बाद बचे हुए कचरे का गट्ठर बनाकर ट्रक से राजस्थान भेजा जा रहा था जो कचरा तिरंगे में लपेटा हुआ था.

बता दें कि ट्रक ड्राइवर कुर्बान खान ने यह कपड़े का कचरा पांडेसरा से भरा था और उसे राजस्थान लेकर जा रहा था. हालांकि रास्ते में ट्रक पर एक राहगीर की नजर पड़ी तो उसने ट्रक रूकवा कर पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी. घटना की जानकारी मिलते ही पूरे मामले को लेकर सूरत की कपोद्रा पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और ट्रक चालक को हिरासत में लिया गया.

राजस्थान जा रहा था ट्रक

आपको बता दें कि ट्रक ड्राइवर को जब पुलिस ने हिरासत में लिया तो उसने बताया कि जो ट्रक है वह राजस्थान के दरियाम खां का है और यह जो कचरा है वह पांडेसरा के व्यापारी हंसराज प्रजापति का है. जानकारी मिली है कि पांडेसरा के कपड़ा व्यापारी हंसराज प्रजापति के यहां जो कपड़ा बनता था उसके बाद बचे हुए कचरे का गट्ठर बनाकर राजस्थान भेजा जा रहा था.

पुलिस की गिरफ्त में 3 आरोपी

वहीं ट्रक ड्राइवर कुर्बान खान ने पुलिस को बताया है कि यह कपड़े का कचरा उसने पांडेसरा से भरा था और उसे राजस्थान ले जा रहा था. दरियाम खां ने इस ट्रक ड्राइवर को माल लेने के लिए भेजा हुआ था जिसकी वजह से पांडेसरा इलाके से यह पूरा माल भरकर राजस्थान के लिए रवाना हुआ था लेकिन उसी वक्त सूरत के कपोटरा इलाके में एक व्यक्ति ने उसकी गाड़ी रोक ली और उसे पुलिस थाने ले जाया गया. वहीं पुलिस थाने पहुंचकर ट्रक चालक ने पूरे मामले में सारा माल निकालकर पुलिस के सामने रखा.

कपड़ा व्यापारी पर केस दर्ज

वहीं इस मामले में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान होने के चलते कापोदरा पुलिस ने ट्रक चालक कुरबान खां सिंधी, ट्रक मालिक दरियाम खां और कपड़ा व्यापारी हंसराज प्रजापति के खिलाफ राष्ट्रीय गौरव मानहानि निवारण अधिनियम 1971 की मुख्य धारा-2 के तहत मामला दर्ज कर ट्रक चालक को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू की है.

गौरतलब है कि तिरंगा फहराने से लेकर तिरंगा रखने के कुछ नियम कायदे होते हैं जैसे तिरंगे को किसी ड्रेस या यूनिफॉर्म के किसी हिस्से में नहीं लगाया जा सकता है. वहीं किसी रूमाल, तकिया या नैपकिन तिरंगे की डिजाइन का नहीं हो सकता है. इसके अलावा राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल किसी मूर्ति या इमारत को ढंकने के लिए, किसी वाहन, रेलगाड़ी, नाव या हवाई जहाज में भी इसे नहीं लगाया जा सकता है.

- (सूरत से अमित सिंह की रिपोर्ट)

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