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Smuggling in Kota: कोटा में वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल बोर्ड की कार्रवाई, तोता और कछुआ की तस्करी में एसआई का बेटा गिरफ्तार

Smuggling in Kota: कोटा। राजस्थान के कोटा में वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल बोर्ड दिल्ली व वन विभाग ने वन्यजीवों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की है। इसमें डीसीएफ एके श्रीवास्तव ने मीडिया को बताया कि कोटा स्टेशन इलाके में स्थित...
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Smuggling in Kota: कोटा। राजस्थान के कोटा में वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल बोर्ड दिल्ली व वन विभाग ने वन्यजीवों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की है। इसमें डीसीएफ एके श्रीवास्तव ने मीडिया को बताया कि कोटा स्टेशन इलाके में स्थित चौपड़ा फार्म कॉलोनी में शुभम गौतम के पास से 12 स्टार कछुए और 4 गागरोनी तोता बरामद किए हैं। शुभम के पिता गोपाल गौतम पुलिस में एसआई हैं।

12 कछुआ और 4 गागरोनी तोता

वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल बोर्ड  के डीसीएफ एके श्रीवास्तव ने मीडिया को बताया कि कोटा स्टेशन इलाके में स्थित चौपड़ा फार्म कॉलोनी से शुभम गौतम को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 12 स्टार कछुआ और 4 गागरोनी तोता बरामद हुए हैं। शुभम गौतम के पिता गोपाल गौतम राजस्थान पुलिस में एसआई हैं जो बारां कोतवाली में पोस्टेड हैं। इस टीम ने कहा कि मोबाइल फोन में इन कछुओं और अन्य वन्यजीव बेचने के सबूत भी मिले हैं।

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वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972

इन्हें बसों से ग्राहकों को भेजा जाता था। ऐसी कुछ बसों के चालकों पर भी कार्रवाई करने की तैयारी है। एक बास्केट में कछुए और दूसरी बॉस्केट में गागरोनी तोतों के बच्चे थे। बता दें कि स्टार कछुआ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत शेड्यूल-1 में आते है। इस अधिनियम के तहत गागरोनी तोता या अलेक्जेंड्रायिन पैराकिट (Smuggling in Kota) भी संरक्षण श्रेणी के जीव है। इनकी खरीद फरोख्त (Smuggling in Kota) या बंदी बनाकर रखना अपराध है।

दोषी होने पर 3 से 7 साल की जेल

इसमें आरोप साबित होने पर 3 से 7 साल की जेल और कम से कम 10 हजार के आर्थिक दंड का प्रावधान है। ये युवक सोशल मीडिया के जरिए धंधा करता था। इसकी शिकायत कोटा के वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट ने की थी। इसके बाद बोर्ड ने स्पेशल टीम बना करके कार्रवाई की है। कोटा से ट्रेनी आईएफएस विवेक पांडे ने डीसीएफ एके श्रीवास्तव के निर्देशन में कार्रवाई की है। इसमें रिटायर्ड अधिकारी नवनीत शर्मा, डीसीएफ अनुराग भटनागर भी साथ रहे थे।

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