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क्या RPSC मर चुकी है? हाईकोर्ट ने SOG से पूछा- SI पेपर लीक मामले में FIR क्यों नहीं?

जस्टिस समीर जैन ने इस गंभीर मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की लापरवाही को लेकर कड़ी नाराज़गी जताई और RPSC के चेयरमैन को जमकर फटकार लगाई।
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SI Paper Leak Case: राजस्थान हाई कोर्ट में राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 (SI Paper Leak Case) को लेकर मंगलवार को हुई सुनवाई ने एक बड़ा मोड़ लिया। जस्टिस समीर जैन ने इस गंभीर मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की लापरवाही को लेकर कड़ी नाराज़गी जताई और RPSC के चेयरमैन को जमकर फटकार लगाई। जब RPSC चेयरमैन ने सुनवाई के बीच में अदालत से बाहर निकलने की अनुमति मांगी, तो कोर्ट ने सख्त शब्दों में कहा, "इतने महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई चल रही है और आप इसे छोड़कर जाना चाहते हैं?" RPSC के इस रवैये ने हाई कोर्ट को और भी गुस्से में डाल दिया, और कोर्ट ने एसओजी चीफ से भी जवाब तलब किया। क्या राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं की सुरक्षा सवालों के घेरे में है? अब सबकी नजरें कोर्ट के अगले फैसले पर हैं।

कोर्ट ने RPSC पर कड़ी टिप्पणी की

राजस्थान हाई कोर्ट में मंगलवार को राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 (SI Paper Leak Case) को लेकर हुई सुनवाई में जस्टिस समीर जैन ने आरपीएससी (RPSC) की भूमिका पर कड़ी नाराजगी जताई। जस्टिस जैन ने आरपीएससी चेयरमैन कैलाश चंद्र मीणा से पूछा, "क्या आपकी ड्यूटी नहीं बनती थी कि आप मामला दर्ज कराते?" कोर्ट ने आरपीएससी के बारे में कहा, "क्या यह संस्था मर चुकी है?" आरपीएससी के अधिकारियों पर सवाल उठाते हुए कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई।

पेपर लीक में कई गैंग शामिल थे

एसओजी चीफ वीके सिंह ने कोर्ट में बताया कि कई गैंग ने अलग-अलग माध्यमों से पेपर लीक किया और अभ्यर्थियों तक पहुंचाया। सिंह ने बताया कि जगदीश विश्नोई गैंग ने पेपर लीक किया था और साइट हैंडलर की मदद से पेपर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भेजा गया था। कोर्ट ने एसओजी से यह भी पूछा कि क्या इस पूरे मामले में केवल एसआई भर्ती परीक्षा प्रभावित हुई या अन्य परीक्षाएं भी प्रभावित हुईं, जिस पर एसओजी ने बताया कि सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा भी इस दौरान प्रभावित हुई थी।

RPSC के चेयरमैन से सख्त सवाल

कोर्ट ने आरपीएससी के चेयरमैन से सवाल किया कि आपने FIR क्यों नहीं दर्ज की, जब आपके सदस्य (बाबूलाल कटारा और रामू राम राईका) पेपर लीक में संलिप्त पाए गए थे। इस पर आरपीएससी चेयरमैन ने कहा कि दोनों सदस्य पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे, लेकिन कोर्ट ने उन पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और पूछा कि जब वे आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे, तो FIR क्यों नहीं दर्ज की गई।

एसआई पेपर लीक मामले में 50 गिरफ्तारी

एसओजी ने अब तक 50 ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 25 को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। कोर्ट ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए सभी आवश्यक दस्तावेज़ को प्रस्तुत करने का आदेश दिया। अब इस मामले में एसओजी और आरपीएससी चेयरमैन को अदालत में पेश होने के लिए बुलाया गया है।

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