• ftr-facebook
  • ftr-instagram
  • ftr-instagram
search-icon-img

Rajasthan: सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 विवाद पर कब होगा फैसला ? HC ने तय की टाइमलाइन

राजस्थान हाईकोर्ट ने सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 मामले में सुनवाई की। फैसले के लिए अदालत ने सरकार को समय दिया है।
featured-img

SI Exam Paper Leak Rajasthan: राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 पर फैसला कब तक होगा? इसका जवाब मिल गया है। (SI Exam Paper Leak Rajasthan) राजस्थान हाईकोर्ट में आज सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 विवाद पर सुनवाई हुई। जिसमें सरकार को इस भर्ती पर फैसला करने के लिए दो महीने का समय दिया गया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 2 मई को होगी। हालांकि हाईकोर्ट ने सब इंस्पेक्टर की फील्ड पोस्टिंग पर रोक बरकरार रखी है।

SI भर्ती पर फैसले की टाइमलाइन तय

राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 के पेपर लीक का मामला आने के बाद से ही यह भर्ती विवादों में घिरी है। अब इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिस पर हाईकोर्ट ने आज शुक्रवार को सुनवाई की। इससे पहले सुनवाई सरकार ने सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 पर फैसला करने के लिए अदालत से चार महीने का समय मांगा था। हाईकोर्ट ने कहा कि चार महीने का समय ज्यादा है, भर्ती पर दो महीने में भी फैसला लिया जा सकता है। इसके बाद सरकार को भर्ती पर फैसला करने के लिए दो महीने का समय दिया गया है।

दो महीने में कोर्ट में पेश की जाएगी रिपोर्ट

राजस्थान सरकार को अब अगले दो महीनों में सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 पर फैसला करना होगा। भजनलाल सरकार इस मामले में फैसला लेने के बाद रिपोर्ट तैयार कर राजस्थान हाईकोर्ट में पेश करेगी। जिस पर सुनवाई के लिए राजस्थान हाईकोर्ट ने 2 मई की तारीख तय की है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 2 मई को होगी। इस याचिका में याचिकाकर्ता ने सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 को निरस्त करने की मांग की है।

क्यों है सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 पर विवाद?

राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 के पेपर के दौरान पेपर लीक का खुलासा हुआ। इसके बाद SOG ने मामले की जांच की और जांच के बाद ट्रेनी सब इंस्पेक्टर सहित कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी की गई। इस भर्ती को लेकर एक पक्ष का कहना है कि पेपर लीक सहित अन्य अनियमितताओं को देखते हुए सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 रद्द होनी चाहिए। वहीं चयनित सब इंस्पेक्टर्स का तर्क है कि उन्होंने ईमानदारी से परीक्षा देकर और दूसरी नौकरी छोड़कर एग्जाम पास किया है, ऐसे में भर्ती निरस्त नहीं की जानी चाहिए। फिलहाल इस मामले में हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है।

यह भी पढ़ें: राजस्थान विधानसभा से डोटासरा सहित 6 कांग्रेस MLA सस्पेंड...धरने पर बैठा विपक्ष, इंदिरा पर की गई टिप्पणी से बरपा हंगामा

यह भी पढ़ें: Rajasthan: डॉ. अर्चना शर्मा सुसाइड केस में खंडार विधायक को राहत ! HC का क्या फैसला? 

.

tlbr_img1 होम tlbr_img2 शॉर्ट्स tlbr_img3 वेब स्टोरीज़ tlbr_img4 वीडियो