Rajasthan: पूर्व मंत्री रामलाल जाट के केस की जांच नहीं करेगी CBI ! सुप्रीम कोर्ट का आदेश
Ramlal Jat Rajasthan: राजस्थान में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री रामलाल जाट के खिलाफ आपराधिक केस की जांच अब CBI नहीं करेगी। (Ramlal Jat Rajasthan) सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के CBI जांच वाले आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। इस मामले में सरकार की ओर से हाईकोर्ट के CBI जांच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है।
राजस्थान पुलिस ही करेगी केस की जांच
राजस्थान में पूर्ववर्ती सरकार में मंत्री रहे रामलाल जाट के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के मुकदमे की जांच अब CBI नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के CBI जांच के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। इससे पहले इस मामले में सुनवाई हुई, जिसमें राजस्थान सरकार की ओर से कहा गया कि राजस्थान पुलिस ही इस मामले की निष्पक्ष जांच करने में सक्षम है। CBI जांच केवल असाधारण परिस्थितियों में होनी चाहिए, इसे नियमित विकल्प नहीं बनाना चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के CBI जांच वाले आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी।
'मामला राजनीतिक प्रभाव वाला नहीं'
सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में यह भी तर्क दिया गया कि यह मामला राजनीतिक प्रभाव वाला नहीं है। केवल एक पूर्व मंत्री और एक एडीजी स्तर के अधिकारी के भाई की संलिप्तता का हवाला देते हुए केस की CBI जांच का आदेश दे दिया गया। जबकि एडीजी स्तर के अधिकारी गैर अपराध शाखा में ड्यूटी थी। इसलिए उनका जांच से कोई संबंध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की दलीलों से सहमति जताई और CBI जांच के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी।
पूर्व मंत्री रामलाल जाट पर क्या आरोप?
राजस्थान में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे रामलाल जाट सहित पांच लोगों के खिलाफ 2022 में भीलवाड़ा जिले में धोखाधड़ी और चोरी का मामला दर्ज हुआ था। इसमें एक खनन कारोबारी ने आरोप लगाया कि पूर्व मंत्री ने ग्रेनाइट माइंस में हिस्सेदारी के लिए 5 करोड़ रुपए देने का दावा किया, मगर डॉक्यूमेंट नाम होने के बाद रकम नहीं दी। खनन कारोबारी ने कहा कि इस मामले में प्रभावशाली लोग शामिल हैं, ऐसे में इसकी CBI जांच कराई जाए, इसके बाद मामले में हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता रामलाल जाट के खिलाफ CBI जांच के आदेश दिए थे।
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