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Rajasthan News: भजनलाल सरकार का यू-टर्न, राजस्थान पुलिस सेवा में OBC वर्ग को आयु वर्ग में मिलने वाली 5 साल की छूट रहेगी बरकरार

Rajasthan News: जयपुर। राजस्थान पुलिस सेवा (Rajasthan Police) में ओबीसी वर्ग को आयु में मिलने वाली 5 साल की छूट अब यथावत रहेगी। इसके लिए आदेश जारी हो गया है। दरअसल, हाल ही में राजस्थान पुलिस सेवा में ओबीसी वर्ग...
09:31 AM Jul 21, 2024 IST | Asib Khan

Rajasthan News: जयपुर। राजस्थान पुलिस सेवा (Rajasthan Police) में ओबीसी वर्ग को आयु में मिलने वाली 5 साल की छूट अब यथावत रहेगी। इसके लिए आदेश जारी हो गया है। दरअसल, हाल ही में राजस्थान पुलिस सेवा में ओबीसी वर्ग (Obc) को आयु में मिलने वाली 5 साल की छूट को निरस्त करने का नोटिफिकेश जारी हुआ था। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद प्रदेश सरकार (State Government) को विपक्ष ने घेरा और सड़क से लेकर सदन तक भजनलाल सरकार (Bhajanlal Government) पर विपक्ष टूट पड़ा। वहीं अब इस फैसले को वापस लेते हुए नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जिसमें ओबीसी वर्ग को आयु वर्ग में मिलने वाली 5 साल की छूट को यथावत रखने की बात कही गई है।

पुराने नोटिफिकेशन को पर कांग्रेस ने साधा निशाना

बता दें कि हाल में राजस्थान पुलिस सेवा में ओबीसी वर्ग को आयु वर्ग में मिलने वाली 5 साल की छूट को निरस्त करने का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। इस नोटिफिकेशन जारी होने के बाद विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा। कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी (Congress Mla Harish Chaudhary) ने इस पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर की थी और उसमें लिखा था कि यह आदेश सरकार की राजशाही सोच को दर्शाता है। उन्होंने सड़क से लेकर सदन तक संगठित होकर लड़ाई लड़ने की भी बात कही थी।

कार्मिक सचिव ने बताया कहां हुई गलती

कार्मिक विभाग के संयुक्त शासन सचिव दिनेश शर्मा ने बताया कि कार्मिक विभाग के संयुक्त शासन सचिव दिनेश शर्मा ने बताया कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना 13 नवम्बर 1996 द्वारा राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 में ओ.बी.सी वर्ग को ऊपरी आयु सीमा में प्रथम बार दो वर्ष की छूट प्रदान की गई थी। इसके पश्चात अधिसूचना 25 मई 2000 द्वारा आयु सीमा में पांच वर्ष की अभिवृद्धि का प्रावधान जोड़ा गया था। दिनेश शर्मा ने बताया कि 16 अप्रैल 2021 को अधिसूचना जारी कर विधिक सेवा नियमों में संशोधन के समान ही राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 में भी OBC वर्ग हेतु बी.सी. अंकित कर ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट का प्रावधान जोड दिया गया। परन्तु अधिसूचना जारी करते समय OBC वर्ग के लिए ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट का प्रावधान नियम 11 (1) के परंतुक (iii) एवं परन्तुक (xvii) दोनों में विद्यमान रह गया।

प्रदेश सरकार का यू-टर्न

प्रदेश सरकार द्वारा राजस्थान पुलिस सेवा में ओबीसी वर्ग के लिए आयु में 5 साल की छूट का प्रावधान निरस्त करने की सूचना पर प्रदेश में सियासत तेज हो गई थी। कांग्रेस ने भजनलाल सरकार को इस मामले को लेकर जमकर घेरा था। कांग्रेस विधायक ने इसको लेकर सरकार को राजशाही सोच दर्शाने वाला भी बता दिया था। अब प्रदेश सरकार ने राजस्थान पुलिस सेवा में ओबीसी वर्ग को आयु वर्ग में 5 साल की मिलने वाली छूट को यथावत रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

 

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