राजस्थान उच्च न्यायालय का सख्त आदेश... रणथंभौर में अवैध निर्माणों पर तुरंत रोक
Ranthambore National Park illegal constructions: (हेमेंद्र शर्मा )। सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर राष्ट्रीय अभ्यारण में चल रहे अवैध निर्माणों पर राजस्थान उच्च न्यायालय (Ranthambore National Park illegal constructions) ने सख्त रुख अपनाया है। जनहित याचिका के तहत सुनवाई करते हुए, न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अवैध होटल, फार्म हाउस और गेस्ट हाउस निर्माण पर तत्काल रोक लगाई जाए। इस फैसले ने स्थानीय प्रशासन की अनदेखी की पोल खोल दी है।
न्यायिक हस्तक्षेप
राजस्थान उच्च न्यायालय ने अवैध निर्माणों पर रोक लगाने के साथ-साथ पुलिस प्रशासन को वन विभाग का सहयोग करने का भी निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने माना कि रणथंभौर के संरक्षित वन क्षेत्र में अवैध गतिविधियाँ जारी हैं, जबकि वन विभाग द्वारा उचित कार्यवाही नहीं की जा रही है।
आधिकारिक प्रतिक्रिया
सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारियों का पक्ष भी सुना। विशेषकर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर जगदीश आर्य की अनुपस्थिति पर न्यायालय ने नाराजगी जताई और मुख्य सचिव से दिशा-निर्देश जारी करने की बात कही।
अगली सुनवाई 17 को
अब मामले की अगली सुनवाई 17 अक्टूबर 2024 को होगी। न्यायालय ने अधिवक्ता करण तिब्रेवाल को कमिश्नर नियुक्त करते हुए, अवैध निर्माणों की जांच के आदेश दिए हैं। उन्हें रणथंभौर में चल रहे अवैध निर्माण कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करनी होगी।
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