Rajasthan: ग्राम पंचायतों में प्रशासक को लेकर क्या है सरकार का नया आदेश ! कलेक्टर से छीना अधिकार
Rajasthan News: राजस्थान की भजनलाल सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन पर काम कर रही है। जिसके चलते जिन ग्राम पंचायतों का जनवरी में कार्यकाल पूरा हो चुका है,(Rajasthan News) उन ग्राम पंचायतों में सरकार ने प्रशासक नियुक्त किए हैं। अब इन प्रशासकों को लेकर सरकार ने नया आदेश जारी किया है। जिसमें कलेक्टर्स से कुछ अधिकार छीन लिए गए हैं, जिसके मुताबिक अब कलेक्टर प्रशासक की नियुक्ति तो कर पाएंगे, मगर उन्हें हटा नहीं पाएंगे।
6759 ग्राम पंचायतों में अब प्रशासक
राजस्थान की 6 हजार 759 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो गया है, मगर अभी यहां पंचायतीराज चुनाव नहीं करवाए जा रहे। राजस्थान की भजनलाल सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन की दिशा में काम कर रही है, ऐसे में फिलहाल इन सभी ग्राम पंचायतों में सरकार की ओर से प्रशासकों की नियुक्ति की गई है। सरकार की ओर से पहली बार सरपंचों को प्रशासक नियुक्त किया है। जहां सरपंच का पद खाली है, वहां उप सरपंच को प्रशासक नियुक्त किया जा रहा है।
प्रशासकों को लेकर नया आदेश
सरकार ने इन ग्राम पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति का अधिकार कलेक्टर्स को दिया है। मगर अब सरकार की ओर से नया आदेश जारी हुआ है, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के इस नए आदेश के मुताबिक अब कलेक्टर अपने क्षेत्राधिकार में आने वाली ग्राम पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति तो कर पाएंगे, मगर उनको खुद हटा नहीं पाएंगे। प्रशासक को हटाने के लिए कलेक्टर को सरकार से अनुमति लेनी होगी। सरकार ने कलेक्टर्स से प्रशासन को खुद हटाने का अधिकार वापस ले लिया है।
वार्ड पंच भी बन सकते हैं प्रशासक
जनवरी में कार्यकाल पूरा करने वाली ग्राम पंचायतों में सरकार के आदेश के मुताबिक कलेक्टर्स सरपंच को प्रशासक नियुक्त कर रहे हैं। जहां सरपंच का पद खाली है, वहां उप सरपंच को प्रशासक नियुक्ति किया जा सकता है। वहीं अगर उप सरपंच का पद भी खाली है, तो सरकार वार्ड पंच में से किसी एक को प्रशासक के तौर पर नियुक्त कर सकती है। कलेक्टर्स को इसका प्रस्ताव विभाग को भिजवाना होगा।
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