Tonk: थप्पड कांड में नरेश मीना की जमानत पर सुनवाई ! आज राजस्थान हाईकोर्ट में क्या हुआ?
Naresh Meena Slap Case Tonk: राजस्थान के बहुचर्चित टोंक थप्पड़ कांड में आज राजस्थान हाईकोर्ट ने सुनवाई की। (Naresh Meena Slap Case Tonk) इस मामले में नरेश मीना पर आगजनी-तोड़फोड़ के आरोप हैं। अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी कर ली है और फैसला सुरक्षित रखा है। अदालत इस मामले में अब कब फैसला सुनाएगी? यह अभी नहीं बताया गया है।
नरेश मीना पर सुरक्षित रखा फैसला
राजस्थान के बहुचर्चित टोंक थप्पड कांड के दौरान समरावता में आगजनी-तोड़फोड़ मामले में आरोपी बनाए गए निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की याचिका पर आज राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुबह सरकारी वकील ने चालान की कॉपी नहीं मिलने की बात कही। इसके बाद दोपहर 2 बजे सुनवाई हुई, जिसमें दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट न्यायाधीश ने निर्णय सुरक्षित रखा है। हालांकि फैसला आज शाम या फिर कल आएगा, यह अभी नहीं बताया गया है।
नरेश मीना की ओर से क्या दलील ?
एडवोकेट डॉ. महेश चंद्र शर्मा और लाखन सिंह मीना अदालत में सुनवाई के दौरान बताया कि नरेश मीणा राजनीतिक व्यक्ति हैं। समरावता के लोगों की मांग थी कि हमारा उपखंड देवली से हटाकर उनियारा किया जाए, इस मांग को नरेश मीना मजबूत कर रहा था। प्रशासन ने आंदोलन को दबाने के लिए रात में लाइट बंद कर गांव में आगजनी की। वाहनों को जलाया और मुकदमे गांव वालों पर लगा दिए। सरकार की तरफ से बताया गया कि आगजनी, तोड़फोड़ पुलिस- प्रशासन ने नहीं की।
क्या है समरावता उपद्रव, थप्पड कांड?
टोंक के समरावता गांव में विधानसभा उप चुनाव की वोटिंग के दौरान पिछले साल 13 नवंबर को निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीना ने SDM को थप्पड मार दिया था। नरेश का आरोप था कि गांव वाले तहसील बदलने की मांग को लेकर मत बहिष्कार का फैसला ले चुके थे, मगर SDM जबरन वोट डलवा रहे थे। थप्पड कांड के बाद समरावता गांव में आगजनी-तोड़फोड़ की घटना सामने आई। बाद में पुलिस ने नरेश मीना को गिरफ्तार कर लिया, जो अभी जेल में बंद हैं। नरेश ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर कर रखी है, जिस पर अब हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा है।
(टोंक से कमलेश कुमार महावर का इनपुट)
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