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KanhaiyaLal Murder Case: उदयपुर के चर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, आरोपी जावेद को मिली जमानत

KanhaiyaLal Murder Case: (सतीश शर्मा) उदयपुर के बहुचर्चित कन्हैयालाल टेलर हत्याकांड में हाईकोर्ट ने एक आरोपी की जमानत याचिका स्वीकार की है. मिली जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने जावेद नामक एक आरोपी को जमानत पर छोड़ने के आदेश दिए हैं।...
03:22 PM Sep 05, 2024 IST | Rajasthan First

KanhaiyaLal Murder Case: (सतीश शर्मा) उदयपुर के बहुचर्चित कन्हैयालाल टेलर हत्याकांड में हाईकोर्ट ने एक आरोपी की जमानत याचिका स्वीकार की है. मिली जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने जावेद नामक एक आरोपी को जमानत पर छोड़ने के आदेश दिए हैं। इससे पहले बबला उर्फ फरहान को जमानत मिल चुकी है। 9 आरोपियों में से अब 2 आरोपियों की जमानत हो चुकी है। वही मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद और रियाज अत्तारी समेत कुल 7 आरोपी अभी अजमेर की हाई सिक्योरिटी में बंद है.

राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को उदयपुर के कन्हैयालाल टेलर हत्याकांड मामले में आरोपी जावेद को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने यह आदेश आरोपी की जमानत याचिका को स्वीकार किया। कोर्ट में आरोपी पक्ष के अधिवक्ताओं ने कहा था कि एनआईए ने बिना पुख़्ता सबूत सिर्फ कॉल डिटेल के आधार पर उसे गिरफ्तार किया है,जबकि मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज में उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। वह लंबे समय से जेल में बंद है, ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए.

हत्या के 20 दिन बाद जावेद हुआ था गिरफ्तार

राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने 2 लाख रुपये के जमानत मुचलके और 1 लाख रुपये की राशि पर आरोपी जावेद की जमानत मंजूर की. इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट सैयद सआदत अली, नदीम, आतिफ अमान, आफरीन रिजवी ने पैरवी की.

मालूम हो कि 28 जून 2022 को मोहम्मद रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद ने निर्मम तरीके से गला काटकर कन्हैयालाल की हत्या को अंजाम दिया था जिसके बाद एनआईए ने जांच के दौरान जावेद को हत्या के 20 दिन बाद पकड़ा था. एनआईए का कहना था कि जावेद के घर की तलाशी में बिना धार वाली तलवार मिली थी जिसके बाद उस पर आर्म्स एक्ट में केस दर्ज किया गया था.

ज्वेलरी का काम करता है जावेद

बता दें कि मोहम्मद जावेद उदयपुर में आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेचने का काम करता है. एनआईए के मुताबिक उसकी दुकान के पड़ोसी वसीम के जरिए उसकी जान पहचान हत्याकांड के मुख्य आरोपी रियाज अतारी से हुई थी. वहीं जावेद पर हत्या से पहले रेकी करने का भी आरोप है. इस मामले में करीब 1 साल पहले भी जावेद ने जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई थी जिसे NIA ने खारिज कर दिया था.

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