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Jodhpur: बेरोजगार पति बीएड पत्नी को हर महीने देगा 12 हजार भत्ता, जोधपुर फैमिली कोर्ट का फैसला

जोधपुर की फैमिली कोर्ट ने पति को पत्नी-बच्चों के लिए हर महीने भत्ता देने का आदेश दिया है, क्या है मामला जानें
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Jodhpur News Rajasthan: राजस्थान के जोधपुर के पारिवारिक न्यायालय ने पत्नी-बच्चों के भरण पोषण से जुड़े मामले में फैसला सुनाया है। (Jodhpur News Rajasthan) पारिवारिक न्यायालय ने पति को हर महीने अपनी पत्नी और बच्चों के लिए 12 हजार रुपए भरण पोषण भत्ता देने का आदेश दिया है। इस मामले में पति ने अपने बेरोजगार होने की दलील रखी, मगर कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया।

बेरोजगार पति बीएड पत्नी को देगा भत्ता

जोधपुर की पारिवारिक अदालत ने पति-पत्नी के बीच चल रहे गुजारा भत्ता मामले में सुनवाई की, इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है। जिसमें पति को पत्नी और दो बच्चों के भरण पोषण के लिए हर महीने 12 हजार रुपए भत्ता देने का आदेश दिया गया है। इस मामले में पति की ओर से बताया गया कि वह पत्नी से कम शिक्षित है और बेरोजगार भी है। मगर अदालत ने पति की इन दलीलों को खारिज कर दिया और पत्नी के पक्ष में फैसला दिया है।

'बच्चों के जन्म के बाद घर से निकाला'

पत्नी की ओर से इस मामले में पारिवारिक अदालत में मुकदमा दायर किया गया था। जिसमें पत्नी की ओर से बताया गया कि उनकी शादी साल 2013 में हुई थी, दो बच्चे भी हैं। बच्चों के जन्म के बाद उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। कम दहेज लाने पर मानसिक प्रताड़ित किया और घर से निकाल दिया। इसके बाद इस मामले में पारिवारिक अदालत में सुनवाई शुरु हुई और अब कोर्ट ने पति को पत्नी-बच्चों को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है।

पति बोला- मैं बेरोजगार, पत्नी जॉब कर रही 

अदालत में सुनवाई के दौरान पति की ओर से प्रताड़ना के आरोपों को झूठा बताया गया। पति की ओर से कहा गया कि वह सिर्फ 12वीं तक ही पढ़ा है, उसके पास रोजगार भी नहीं है। जबकि पत्नी बीएड कर चुकी है और जॉब भी कर रही है। मगर अदालत ने पति की इन दलीलों को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि मौजूदा महंगाई सूचकांक और जीवन के भरण पोषण के लिए जरुरी सुविधाएं पत्नी को दे और पति हर महीने 12 हजार रुपए भत्ता दे।

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