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Rajasthan: 'लूणी नदी में रासायनिक पानी छोड़ने पर कार्रवाई क्यों नहीं ?' राजस्थान हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

जोधपुर की लूणी नदी में रासायनिक पानी छोड़ने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है।
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Jodhpur News Rajasthan: जोधपुर-पाली जिलों से गुजर रही लूणी नदी में प्रदूषण का मामला फिर गर्माता दिख रहा है। (Jodhpur News Rajasthan) लूणी नदी में औद्योगिक इकाइयों से रासायनिक पानी छोड़ने का मामला अब राजस्थान हाईकोर्ट पहुंच गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की। अब हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार को नोटिस जारी किया है और तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।

लूणी नदी को लेकर हाईकोर्ट में याचिका

राजस्थान में लूणी नदी जोधपुर-पाली जिलों से होकर गुजरती है। मगर पिछले कुछ दिनों से लूणी नदी प्रदूषण की चपेट में है। आसपास की इंडस्ट्रीज से रासायनिक पानी नदी में छोड़ दिया जाता है। जिससे लूणी नदी प्रदूषित हो गई है। पिछले दिनों इस मामले पर काफी राजनीतिक बहस देखने को मिली। अब यह मामला राजस्थान हाईकोर्ट पहुंच गया है। लूणी नदी में रासायनिक पानी छोड़ने के मामले में सांवलराम की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है।

हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

लूणी नदी में रासायनिक पानी छोड़ने के मामले में दायर याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व अन्य की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता एसएस लादरेचा और सज्जनसिंह राठौड़ को नोटिस जारी किए हैं। इनके अलावा रीको के अधिवक्ता संजीत पुरोहित को भी नोटिस दिया गया है और तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। अब तीन सप्ताह बाद इस मामले में हाईकोर्ट फिर सुनवाई करेगा।

CETP ट्रस्ट के पदाधिकारी भी तलब

लूणी नदी को प्रदूषित करने के मामले में दायर याचिका में नदी में रासायनिक पानी छोड़े जाने पर चिंता जताई गई है। आपको बता दें कि लूणी नदी प्रदूषण का मामला लोकसभा तक में उठ चुका है। मगर राजस्थान प्रदूषण नियंतण मंडल ने इस मामले में अब तक चुप्पी साध रखी है। जिला कलेक्टर, रीको अधिकारी, क्षेत्रीय प्रदूषण बोर्ड के अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं। इस मामले में अब CETP ट्रस्ट के पदाधिकारियों को भी जयपुर तलब किया गया है।

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