Rajasthan: गैंगरेप केस में जांच अधिकारी ने की ऐसी कारगुजारी...! अब अदालत ने जताई नाराजगी
Jodhpur News Rajasthan: जोधपुर में गैंगरेप का एक मामला जांच अधिकारी की वजह से ही उलझा गया, अब राजस्थान हाईकोर्ट ने इस अधिकारी पर एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। (Jodhpur News Rajasthan) यह मामला गैंगरेप से जुड़ा है, जिसमें आरोप है कि जांच अधिकारी ने रेप की धाराओं को ही हटा दिया, जिसकी वजह से केस कमजोर हो गया। इसके बाद इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
गैंगरेप के मामले में अफसर ने बदल दीं धारा
जोधपुर जिले में साल 2020 में छठवीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची से गैंगरेप का मामला आया था। दो शिक्षकों पर रेप का आरोप लगा, इसके बाद तत्कालीन DSP राजूराम को इस मामले की जांच सौंपी गई। मगर आरोप है कि तत्कालीन DSP ने पीड़िता के बयानों को दरकिनार कर दिया और पुलिस थाने में लिए बयानों के आधार पर चार्जशीट पेश कर दी।चार्जशीट में धाराएं भी बदल दी गईं। सिर्फ आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट की धाराएं रखी गईं, जिससे मामला कमजोर हो गया।
अदालत ने दिए कार्रवाई के निर्देश
पीड़िता को जब इस बात का पता लगा तो उनकी तरफ से अदालत की शरण ली गई। पीड़िता के परिजनों का कहना है कि तत्कालीन जांच अधिकारी ने सही धाराएं जोड़ी होतीं। अगर सही धारा के तहत चार्जशीट पेश की होती तो आरोपी को अधिकतम 20 साल की जेल हो सकती थी। मगर जांच अधिकारी ने कानून की अवेहलना करते हुए मुकदमे से धाराएं हटा दीं, जिससे उनका पक्ष कमजोर पड़ गया। इसका बाद पीड़िता के परिवार ने अदालत की शरण ली। जिस पर अब अदालत का आदेश आया है।
2 आरोपियों ने किया था लड़की से रेप
पीड़िता की ओर से इस मामले में जांच अधिकारी के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की गई। जिस पर अब अदालत ने केस की जांच करने वाले तत्कालीन DSP की कार्यशैली को लेकर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने DGP को लापरवाही बरतने वाले अधिकारी पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। गौरतलब है कि इस मामले में पीड़िता की ओर से दो आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था, जिसमें अश्लील वीडियो बनाने और वायरल करने की धमकी देकर शोषण करने का आरोप भी लगाया था।
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