कंपनी से सेकंड हैंड कार पर 18% टैक्स, बैंक जुर्माने पर नहीं देना होगा टैक्स, कई अहम फैसले!"
GST Council Meeting: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार को जैसलमेर में हुई जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में एक बड़ा निर्णय लिया गया, जिसके तहत कंपनियों द्वारा बेची जाने वाली सेकंड हैंड कारों पर 18% जीएसटी लगाने की मंजूरी दी गई। (GST Council Meeting) यह टैक्स अब इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) पर भी लागू होगा। हालांकि, व्यक्तिगत रूप से पुराने वाहनों की खरीद-फरोख्त पर यह नया टैक्स लागू नहीं होगा। इनमें बैंक जुर्माने पर जीएसटी छूट, पॉपकॉर्न पर विभिन्न दरों के साथ जीएसटी, और अन्य राहत भरे प्रस्ताव शामिल हैं। जिससे आम जनता को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आइए जानते हैं इन फैसलों के बारे में विस्तार से...
बैंक जुर्माने पर राहत
बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा लिए गए जुर्माने और लेट फीस पर अब जीएसटी नहीं लगेगा। यह निर्णय ग्राहकों को राहत देने के लिए लिया गया है।
पॉपकॉर्न पर जीएसटी दरों में बदलाव
पॉपकॉर्न पर जीएसटी दर को लेकर भी एक स्पष्टीकरण जारी किया गया है। नमक और मसाले वाले पॉपकॉर्न पर 5%, डिब्बाबंद और लेबल वाले पॉपकॉर्न पर 12%, जबकि चीनी वाले यानी कारमेल पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी लागू होगा।
महत्वपूर्ण फैसले...
फोर्टिफाइड चावल पर टैक्स में कमी: फोर्टिफाइड चावल पर टैक्स की दर को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया। यह चावल सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरित होता है।
जीन थेरेपी पर जीएसटी छूट: जीन थेरेपी को अब जीएसटी से छूट दी गई है, जिससे चिकित्सा क्षेत्र को राहत मिलेगी।
किसानों को राहत: काली मिर्च और किशमिश पर यदि किसान बेचते हैं, तो उन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
एसीसी ब्लॉक्स पर टैक्स: 50% से अधिक फ्लाई ऐश कंटेंट वाले ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट (एसीसी) ब्लॉक्स पर 12% जीएसटी लागू होगा।
एनर्जी उपकरणों पर टैक्स छूट: एनर्जी एजेंसी द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों को आइजीएसटी से मुक्त किया गया है।
नौकरियों के लिए जीएसटी छूट: नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के ट्रेनिंग पार्टनर्स को जीएसटी से छूट दी गई है।
नए रजिस्ट्रेशन सिस्टम का प्रस्ताव: छोटे कारोबारियों के रजिस्ट्रेशन को सरल बनाने के लिए एक नया कांसेप्ट नोट तैयार किया जा रहा है, ताकि छोटे कारोबारियों को जीएसटी पंजीकरण में कोई समस्या न हो।
हेल्थ- लाइफ इंश्योरेंस पर राहत का फैसला टला
हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी में राहत देने का निर्णय फिलहाल टाल दिया गया है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (जीओएम) के बीच इस पर सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद इसे स्थगित कर दिया गया।
विमान टर्बाइन ईंधन (एटीएफ) पर जीएसटी
विमान टर्बाइन ईंधन (एटीएफ) को जीएसटी के दायरे में लाने के प्रस्ताव पर भी सहमति नहीं बनी। वित्त मंत्री ने बताया कि इस मुद्दे पर चर्चा हुई, लेकिन राज्य इसके लिए तैयार नहीं थे।
फूड डिलीवरी ऐप्स पर जीएसटी
फूड डिलीवरी ऐप्स पर जीएसटी को लेकर भी फैसला टल गया है। हालांकि इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई, लेकिन कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका।
पेट्रोल-डीजल पर राज्य चाहते हैं अधिकार
पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के सवाल पर केंद्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि इस पर राज्यों ने विरोध जताया है। राज्यों का कहना है कि वे इन ईंधनों को अपने टैक्स दायरे में रखना चाहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एयर फ्यूल को जीएसटी से बाहर रखने का विरोध किया गया है।
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