Grain stock limit fixed : अब रुकेगी गेहूं और दाल की कालाबाजारी, राज्य सरकार ने तय की स्टॉक लिमिट
Grain stock limit fixed : जयपुर। राज्य सरकार की नजर अब काला बाजारी और जमाखोरी रोकने पर है। इसको लेकर अब राज्य सरकार ने कठोर कदम उठाने का फैसला लिया है। इसके तहत गेहूं और दालों की कीमतों पर नियंत्रण किया जाएगा। इसके चलते अब दाल और गेहूं का स्टॉक रखने की सीमा भी तय की गई है।
खरीद की अधिकतम सीमा हटाई
इधर सरकार ने खरीद केंद्रों पर की जा रही गेहूं खरीद की तय की गई अधिकतम सीमा को भी हटा दिया है। अब तक एक किसान से प्रति हैक्टेयर 40 क्विंटल गेहूं खरीद का प्रावधान तय था। लेकिन अब इससे अधिक मात्रा में भी किसान खरीद केंद्र पर गेहूं बेच सकेंगे।
कालाबाजारी पर लगेगा अंकुश
सरकार श्रेणीवार मंडियों में बांटकर स्टॉक कंट्रोल करेगी। मील संचालकों और व्यापारियों को एफसीए के पोर्टल पर स्टॉक की जानकारी अपलोड करनी होगी। इससे अनावश्यक कीमतें बढ़ने पर रोक लगेगी और दाल - गेहूं बाजार में उपलब्ध रहेगा। कीमतों में नियंत्रण के साथ खुले बाजार में बिक्री भी शुरू की है। लिमिट तय होने से कालाबाजारी पूरी तरह रुक जाएगी और आम लोगों को इससे राहत मिलेगी। स्टॉक ज्यादा मिलने पर सीज या स्टॉक जब्त करने की कार्रवाई की जा सकेगी।
अधिकतम 500 क्विंटल गेहूं का ही रख सकेंगे स्टॉक
खाद्य और सार्वजनिक वितरण व उपभोक्ता मामला मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी डिपो पर अधिकतम स्टॉक 500 टन ही रखा जा सकता है। बिग चेन रिटेलर को प्रत्येक आउटलेट के लिए 5 टन, प्रत्येक रिटेल आउटलेट के लिए 5 टन स्टॉक लिमिट तय की गई हैं।
दालों के स्टॉक की लिमिट भी तय
दालों के स्टॉक के लिए तय की गई लिमिट के अनुसार मील संचालक की स्टॉक सीमा तीन माह के उत्पादन या वार्षिक क्षमता का 25 प्रतिशत, इनमें से जो अधिक हो उतना स्टॉक रख सकते हैं। वहीं थोक विक्रेता 200 मीट्रिक टन, खुदरा डीलर 5 मीट्रिक टन, बड़े खुदरा विक्रेता प्रत्येक दाल के लिए प्रत्येक खुदरा आउटलेट पर 5 मोट्रिक टन और डिपो में 200 मीट्रिक टन दाल रख सकते हैं।
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