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Kota: कोटा में देशी घी 302 रुपए प्रति लीटर...मिलावट का शक ! सीज किया 1030 लीटर घी

Food Safety Team Action Kota: कोटा। त्योहारों का सीजन आते ही खाद्य पदार्थों में मिलावट भी बढ़ जाती है। जिसकी रोकथाम के लिए कोटा में खाद्य सुरक्षा विभाग (Food Safety Team Action Kota) की टीम कार्रवाई कर रही है। कोटा...
01:45 PM Oct 10, 2024 IST | Arjun Arvind

Food Safety Team Action Kota: कोटा। त्योहारों का सीजन आते ही खाद्य पदार्थों में मिलावट भी बढ़ जाती है। जिसकी रोकथाम के लिए कोटा में खाद्य सुरक्षा विभाग (Food Safety Team Action Kota) की टीम कार्रवाई कर रही है। कोटा में खाद्य सुरक्षा टीम ने 1030 लीटर देशी घी सीज किया है। इस घी को 302 प्रति लीटर दाम पर बेचा जा रहा था। जबकि बाकी घी के दाम इससे कहीं ज्यादा है। ऐसे में मिलावट होने का अंदेशा जताते हुए इस घी को सीज किया गया है। घी के सैम्पल जांच के लिए भेजे गए हैं।

मिलावट के शक में सीज किया 1030 लीटर देशी घी

कोटा में 'शुद्ध आहार मिलावट पर वार' अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। खाद्य सुरक्षा टीम ने कोटा शहर की न्यू धान मंडी स्थित एक फर्म की जांच की थी। CMHO डॉ. जगदीश सोनी के मुताबिक यहां घी 302 रुपए प्रति लीटर के भाव से बेचा जा रहा था। जबकि बाजार में अन्य ब्रांड के घी के भाव 450-550 रूपए प्रति लीटर के बीच हैं। ऐसे में मिलावट के शक में यहां से 1030 लीटर घी सीज किया है।

जयपुर और दिल्ली में भी फर्म को भेजा गया नोटिस

CMHO के मुताबिक देशी घी विक्रेता ने पूछताछ में जयपुर से घी खरीदना बताया है। जो दिल्ली में बनता है। इस मामले में खाद्य सुरक्षा टीम ने जयपुर के डिस्ट्रीब्यूटर और दिल्ली में निर्माता फर्म को भी नोटिस भेजा है। वहीं देशी घी के सैम्पल लेकर जांच के लिए भिजवाए हैं। CMHO के मुताबिक सैम्पल की जांच रिपोर्ट आने तक 1030 लीटर घी सीज रहेगा। इसके अलावा टीम ने कुछ मिठाई की दुकानों का भी निरीक्षण किया और खाद्य पदार्थों के सैम्पल लेकर जांच के लिए भेजे।

एक ही फ्रिज में मिला वेज-नॉनवेज खाना, नोटिस

कोटा में खाद्य सुरक्षा अधिकारी संदीप अग्रवाल, चंद्रवीर सिंह जादौन, नितेश गौतम ने बूंदी रोड पर एक रिसोर्ट का भी निरीक्षण किया। इस दौरान यहां वेज- नॉनवेज खाना एक ही फ्रिज में मिला। वहीं खाद्य सामग्री जंग लगे डिब्बों में रखी मिली। जिसे लेकर रिसोर्ट संचालकों को व्यवस्थाओं में सुधार के लिए पाबंद किया गयाहै। इसके साथ ही सफाई व्यवस्था ठीक नहीं मिलने पर नियम 32 के तहत इम्प्रूवमेंट नोटिस भी दिया गया है।

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