Rajasthan: डॉ. अर्चना शर्मा सुसाइड केस में खंडार विधायक को राहत ! HC का क्या फैसला?
Dr Archana Sharma Suicide Case: राजस्थान का बहुचर्चिच डॉ. अर्चना शर्मा सुसाइड केस एक बार फिर चर्चा में है। (Dr Archana Sharma Suicide Case) अर्चना शर्मा सुसाइड केस में राजस्थान हाईकोर्ट का एक अहम आदेश आया है। हाईकोर्ट ने जितेंद्र गोठवाल की ओर से दायर रिवीजन याचिका पर फैसला दिया है। हाईकोर्ट के इस आदेश को खंडार विधायक जितेंद्र गोठवाल के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।
डॉ. अर्चना शर्मा सुसाइड केस की चर्चा क्यों?
राजस्थान में डॉ. अर्चना शर्मा के सुसाइड का करीब तीन साल पुराना मामला फिर चर्चा में है। इस बार चर्चा इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के बाद हो रही है। दौसा के डॉ. अर्चना शर्मा सुसाइड केस में भाजपा नेता जितेंद्र गोठवाल की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में रिवीजन याचिका दायर की गई थी। राजस्थान हाईकोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई हुई। इसके बाद अब राजस्थान हाईकोर्ट ने इस पर फैसला दिया है।
राजस्थान हाईकोर्ट ने दिया क्या फैसला?
राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले में रिवीजन याचिका पर सुनवाई के बाद एडीजे कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट को इस मामले में जितेंद्र गोठवाल की कोई भी संलिपत्ता नहीं मिली। जिसके बाद यह फैसला दिया गया, जिसे खंडार विधायक जितेंद्र गोठवाल के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। गौरतलब है कि डॉ. अर्चना शर्मा सुसाइड केस में जितेंद्र गोठवाल को 53 दिन जेल में रहना पड़ा था।
क्या है डॉ. अर्चना शर्मा सुसाइड केस?
यह मामला करीब तीन साल पुराना है, राजस्थान के दौसा जिले में डॉ. अर्चना शर्मा ने ऑपरेशन किया था। इसके बाद प्रसूता की मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने डॉक्टर के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी, इससे महिला डॉक्टर इतनी परेशान हो गई कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। इसके बाद इस मामले में भाजपा नेता जितेंद्र गोठवाल का नाम भी आ गया। अब इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट से खंडार विधायक जितेंद्र गोठवाल को बड़ी राहत मिली है।
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