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गिर्राज मलिंगा को बड़ी राहत! AEN मारपीट मामले में मिली सुप्रीम जमानत, 22 दिन पहले किया था सरेंडर

Giriraj Malinga Case: (नीरज शर्मा) बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा को इंजीनियर हर्षाधिपति के साथ की गई मारपीट के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम एम...
02:33 PM Dec 13, 2024 IST | Rajasthan First

Giriraj Malinga Case: (नीरज शर्मा) बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा को इंजीनियर हर्षाधिपति के साथ की गई मारपीट के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम एम सुंदरेश एवं अरविंद कुमार की बेंच ने गिर्राज सिंह मलिंगा की याचिका को स्वीकार कर जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही गिर्राज सिंह मलिंगा ने 20 नबंबर को धौलपुर एससी एसटी कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने मलिंगा को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था।

मालूम हो कि 28 मार्च 2022 को बाड़ी विद्युत निगम कार्यालय पर एईएन हर्षाधिपति के साथ भीड़ के समूह द्वारा मारपीट की गई थी। मारपीट के आरोप इंजीनियर ने तत्कालीन समय के कांग्रेसी विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा पर लगाए थे। मामले की जांच सीआईडी सीबी को सौंप गई थी। सीआईडी सीबी ने गिर्राज सिंह मलिंगा को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था।

मलिंगा ने खटखटाया था हाईकोर्ट का दरवाजा 

वहीं गिर्राज सिंह मलिंगा ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जहां हाईकोर्ट में जस्टिस फरजंद अली की बेंच ने मलिंगा की याचिका पर सुनवाई कर जमानत प्रदान कर दी। जमानत मिलने के बाद गिर्राज सिंह मलिंगा के समर्थक एवं कार्यकर्ताओं ने विशाल जुलूस निकालकर एक सभा का आयोजन किया था। सभा और जुलूस का विरोध कर पीड़ित और परिवादी हर्षाधिपति ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी।

पिटीशन में आरोप लगाया कि गिर्राज सिंह ने कोर्ट को गुमराह कर एवं झूठ बोलकर जमानत ली है। यह भी आरोप लगाया के सभा और जुलूस के माध्यम से साक्ष्य एवं गवाहों को डराने व धमकाने का काम किया है। इस मामले की लंबे समय से हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। इंजीनियर की याचिका को स्वीकार कर हाई कोर्ट ने गिर्राज सिंह मलिंगा की जमानत को खारिज कर 1 महीने के अंतर्गत जेल भेजने के आदेश दे दिए। इससे गिर्राज सिंह मलिंगा को बड़ा झटका लगा। गिर्राज सिंह मलिंगा ने इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

20 नवंबर को किया था सरेंडर 

सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगने के बाद जस्टिस एमएम सुंदरेष एवं जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने गिर्राज सिंह मलिंगा को कोर्ट में सरेंडर करने के निर्देश दे दिए। और कोर्ट ने आगामी सुनवाई की तारीख 13 दिसंबर निहित कर दी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गिर्राज सिंह मलिंगा ने 20 नवंबर को धौलपुर एससी एसटी कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। आज 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्ष की बहस और दलील सुनने के बाद गिर्राज सिंह मलिंगा को राहत देते हुए जमानत प्रदान की है। गिरिराज सिंह मलिंगा को जमानत मिलने के बाद उनके समर्थक और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है।

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