ब्लैकमेलिंग का खौफनाक खेल! अश्लील वीडियो के दम पर किया शिकार, अब आरोपी जेल में गुजारेगा जिंदगी
Bundi News: जिले के नैनवा कस्बे में स्थित सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली नाबालिक बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले स्कूल के छात्र को बूंदी पोक्सो न्यायालय ने 20 वर्ष कठोर कारावास और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है। मामला नैनवा थाना क्षेत्र का करीब 7 माह पूर्व 1 अगस्त 2024 का बताया जा रहा है।(Bundi News)पीड़िता ने आरोपी पर उससे दुष्कर्म करने के साथ उसके अश्लील फोटो लेकर दबाव बनाकर लगातार दुष्कर्म करने, पैसे मांगने का आरोप लगाया था।
कमरे पर बुलाकर जबरन खोटा काम कर मिटाई हवस
गौरतलब हैं कि नाबालिक पीड़िता और आरोपी युवक स्कूल में अलग अलग कक्षाओं में पढ़ते थे। युवक ने छात्रा से दोस्ती की। दोनों ने बातचीत शुरू हुई। रिपोर्ट दर्ज करवाने से करीब एक माह पूर्व आरोपी बंटी ने छात्रा को उसके दोस्त के कमरे पर मिलने बुलाया था। पीड़िता का आरोप है कि वहां आरोपी बंटी ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। आरोपी ने उसके अश्लील फोटो भी इस दौरान ले लिए। पीड़िता का आरोप है कि अश्लील फोटो की धमकी देकर उसे पेसो की मांग की। पीड़िता ने फोटो वायरल ना हो इस डर से आरोपी को घर से रुपए लाकर भी दिए। इसके अलावा अश्लील फोटो की धमकी देकर दुष्कर्म करता रहा।
युवक की हरकतों से तंग आकर परिजनों को सुनाई पीड़ा
पीड़िता ने सारे मामले से अपने परिजनों को अवगत करवाया तो उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। परिजन नाबालिक छात्रा को लेकर तुरंत नैनवा थाना पहुंचे और 1 अगस्त 2024 को आरोपी छात्र 22 वर्षीय बंटी पुत्र सुवालाल निवासी डोडी थाना देई जिला बूंदी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया था कि वह सरकारी स्कूल नैनवा में पढ़ती हैं और उसी स्कूल में छात्र बंटी भी पढ़ता था। जिससे उसकी मुलाकात हुई थी। दोनों बातचीत करने लग गए थे।
करीब 1 महीने पहले बंटी ने उसे उसके दोस्त के कमरे पर मिलने के लिए बुलाया और वहां पर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। बंटी ने अश्लील फोटो खींच लिए और धमकी देता था कि घर से पैसे लेकर मुझे दे वरना मैं तेरे अश्लील फोटो को वायरल कर दूंगा। पीड़िता ने डर के मारे बंटी को घर से पैसे लाकर दिए और धमकी देने लगा कि मुझसे मिलने के लिए आजा नहीं तो मैं तेरे अश्लील फोटो वायरल कर दूंगा।
मामले में 13 गवाह और 29 दस्तावेज प्रदर्शित करवाएं
रिपोर्ट के बाद पुलिस ने अनुसंधान पूरा कर आरोपी के विरुद्ध पोक्सो न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। जहा पर बाद विचारण दोनो पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय पोक्सो क्रम संख्या 02 बूंदी के न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र ने निर्णय सुनाते हुए आरोपी बंटी पुत्र सुवालाल को नाबालिक पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने का आरोपी मानते हुए आरोपी को 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा एवं 25 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ठ लोक अभियोजक पोक्सो क्रम संख्या 2 निशांत कुमार सोनी ने 13 गवाह और 29 दस्तावेज प्रदर्शित करवाएं।
(बूंदी से रियाजुल हुसैन की रिपोर्ट)
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