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Bundi: बूंदी में त्वरित न्याय ! नाबालिग से रेप केस में 40 दिन में फैसला, आरोपी को 5 साल जेल की सजा

बूंदी पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से रेप केस में त्वरित न्याय किया है। इस मामले में 13 सितंबर को पुलिस केस हुआ। आज कोर्ट ने आरोपी को 5 साल की सजा का फैसला सुना दिया।
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Bundi Crime News: बूंदी। जिले की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दरिंदगी के मामले में त्वरित न्याय किया है। इस मामले में 13 सितंबर को मुकदमा दर्ज हुआ था। (Bundi Crime News) 8 दिन पहले कोर्ट में चार्ज तय किए गए और आज इस मामले में पॉक्सो कोर्ट ने फैसला सुना दिया। इस मामले में अदालत ने आरोपी अल्फेज खाने को 5 साल जेल की सजा दी है। वहीं 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

घर पर अकेली लड़की से दरिंदे ने किया दुष्कर्म

बूंदी महिला थाने में 13 सितंबर को इस मामले में शिकायत दी गई थी। जिसमें बताया गया कि 11 सितंबर को नाबालिग लड़की घर पर अकेली थी। तब आरोपी अल्फेज उसे कमरे में ले गया और उसके साथ मारपीट कर दरिंदगी की। आरोपी ने लड़की को घटना के बारे में किसी को नहीं बताने के लिए धमकाया। आरोपी के डर से पीड़िता चुप रही। मगर परिजनों को शक हुआ तो उन्होंने पूछताछ की, तब पूरी वारदात का खुलासा हुआ।

रेप केस में 40 दिन में फैसला, 5 साल सजा

विशिष्ट लोक अभियोजक राकेश ठाकौर का कहना है कि इस मामले में 13 सितंबर को महिला थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया था। इसके बाद 40 दिन के भीतर आज पॉक्सो कोर्ट ने मामले में फैसला सुना दिया है। बूंदी पॉक्सो कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश सलीम बदर ने इस मामले में आरोपी अल्फेज खान को पांच साल जेल की सजा दी है। वहीं 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक राकेश ठाकौर ने बताया कि मामले में 9 गवाह और 24 दस्तावेज अदालत में पेश किए गए।

पुलिस ने भी 48 घंटे में दबोच लिया आरोपी

नाबालिग से रेप केस में पुलिस ने भी तत्परता दिखाई थी। वारदात के बाद फरार आरोपी को पकड़ने के लिए SP के निर्देश पर ASP उमा शर्मा और महिला अपराध अनुसंधान सेल के ASP जसवीर मीना के सुपरविजन में महिला थाना प्रभारी आशमीन बानो की अगुवाई में टीम का गठन किया गया था। इस टीम ने 48 घंटे में आरोपी को दबोच लिया था। इस मामले की पुलिस ऑफिसर स्कीम के तहत जांच की गई।

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