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Rajasthan: क्या आपका गांव भी बनने जा रहा ग्राम पंचायत? भजनलाल सरकार ने दी नियमों में बड़ी छूट

राजस्थान सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के लिए जनसंख्या नियमों में छूट दी है, इसका क्या असर होगा? जानें
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Bhajanlal Government Rajasthan: राजस्थान में ग्राम पंचायतों की संख्या में बढ़ोतरी की संभावना है। इसकी वजह सरकार का एक निर्णय है, (Bhajanlal Government Rajasthan) जिसके मुताबिक राजस्थान में ग्राम पंचायत गठन के लिए अब तीन हजार की आबादी होना जरुरी नहीं है, इससे कम आबादी पर भी ग्राम पंचायत का गठन हो सकेगा। सरकार ने किन नियमों में दी शिथिलता? सरकार के फैसले का क्या असर होगा? तफ्सील से समझिए

तीन हजार से कम आबादी, तो भी ग्राम पंचायत

राजस्थान में अब तीन हजार से 15 फीसदी कम आबादी होने पर भी ग्राम पंचायत बन सकेगी। सरकार के आदेश के मुताबिक अगर जनसंख्या के मापदंड की वजह से कोई ग्राम पंचायत नहीं बन पा रही है, तो तय मापदंड से 15 फीसदी कम जनसंख्या वाली ग्राम पंचायत के लिए भी प्रस्ताव भेजा जा सकेगा। अभी तक ग्राम पंचायत बनाने के लिए तीन हजार से 5500 की जनसंख्या का मापदंड निर्धारित था। वहीं मरुस्थलीय जिलों बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, चूरू, बालोतरा, फलौदी में न्यूनतम 2 हजार और अधिकतम चार हजार आबादी का मापदंड था।

सीमांकन की समय सीमा को भी बढ़ाया

राजस्थान सरकार ने ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों के सीमांकन की सीमा को भी बढ़ा दिया है। पहले नई ग्राम पंचायत या पुनर्गठन वाली ग्राम पंचायत-पंचायत समितियों के सीमांकन के लिए 20 जनवरी से 18 फरवरी तक की समय सीमा दी गई थी। मगर अब सरकार ने इस समय सीमा को भी बढ़ा दिया है। सरकार के नए आदेश के मुताबिक अब ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों के सीमांकन का समय 25 मार्च तक कर दिया गया है।

सरकार 30 मई तक जारी करेगी मंजूरी

राजस्थान में 25 मार्च तक नई या पुनर्गठन वाली ग्राम पंचायत-पंचायत समितियों के प्रस्ताव लिए जाएंगे। 26 मार्च से 25 अप्रैल तक इन प्रस्तावों पर आपत्ति मांगी जाएंगी। 26 अप्रैल से 5 मई तक इन आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा, इसके बाद 15 मई तक सरकार को फाइनल प्रस्ताव भिजवा दिए जाएंगे। वहीं 30 मई तक सरकार की ओर से इन प्रस्तावों को मंजूरी दे दी जाएगी।

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