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गिर्राज मलिंगा को अब जाना होगा जेल! AEN मारपीट मामले में बढ़ी मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सरेंडर करो

Girraj Malinga Case: कांग्रेस के पूर्व विधायक और वर्तमान में बीजेपी नेता गिर्राज सिंह मलिंगा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां बिजली विभाग के एईएन हर्षाधिपति के साथ हुई बाड़ी में हुए मारपीट प्रकरण में मलिंगा...
01:07 PM Nov 08, 2024 IST | Rajasthan First

Girraj Malinga Case: कांग्रेस के पूर्व विधायक और वर्तमान में बीजेपी नेता गिर्राज सिंह मलिंगा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां बिजली विभाग के एईएन हर्षाधिपति के साथ हुई बाड़ी में हुए मारपीट प्रकरण में मलिंगा को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने आरोपी पूर्व विधायक गिर्राज मलिंगा को 2 हफ्ते में सरेंडर करने के आदेश दिए हैं और कोर्ट ने कहा है कि इस प्रकरण में सरेंडर के बाद ही सुप्रीम कोर्ट अब मामले में आगे की सुनवाई करेगा.

मालूम हो कि इससे पहले जुलाई महीने में मलिंगा को राजस्थान हाईकोर्ट से भी झटका लगा था जहां इस मारपीट प्रकरण में राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस फरजंद अली की एकलपीठ ने सुनवाई करते हुए पूर्व विधायक को 30 दिन में सरेंडर करने के आदेश जारी किए थे. इसके बाद मलिंगा ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया था और मलिंगा की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने मामले में पैरवी की.

बता दें कि अप्रैल 2022 में धौलपुर के बाड़ी में सहायक अभियंता हर्षाधिपति के साथ मारपीट के आरोप में मलिंगा पर केस दर्ज हुआ था जहां मलिंगा पर आरोप लगे थे कि उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर एईएन हर्षाधिपति को बेरहमी से पीटा था और जातिसूचक गालियां भी दी थी. इधर पीड़ित हर्षाधिपति का घटना के बाद पिछले 2 साल से अधिक समय से जयपुर में इलाज चल रहा है.

सुप्रीम कोर्ट से मिली थी पहले राहत

जानकारी के मुताबिक जस्टिस वी. रामसुब्रमण्यम और अरविंद कुमार की बेंच ने मलिंगा की एसएलपी को लंबित रखा था और अब उनके सरेंडर के 4 हफ्ते बाद इस पर आगे की सुनवाई की जाएगी. वहीं इससे पहले 5 जुलाई को राजस्थान हाईकोर्ट ने मलिंगा की जमानत रद्द कर उन्हें 30 दिनों के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था जिसके बाद 22 जुलाई 2024 को मलिंगा ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट के आदेश पर अस्थायी रूप से रोक लगाते हुए मलिंगा को राहत दी थी.

क्या था पूरा मामला?

गौरतलब है कि धौलपुर के बाड़ी डिस्कॉम ऑफिस में 28 मार्च 2022 को AEN हर्षदापति और JEN नितिन गुलाटी के साथ मारपीट हुई थी जिसमें हर्षदापति ने मलिंगा और अन्य के खिलाफ 29 मार्च को नामजद मारपीट, राज कार्य में बाधा और एससी-एसटी एक्ट में केस दर्ज कराया था. घटना के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात कर मलिंगा ने सरेंडर किया था लेकिन बाद में उन्हें जमानत मिल गई और तब से वह जेल से बाहर ही हैं.

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