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आसाराम बापू 11 साल बाद खुली हवा में...75 दिन जेल से बाहर कहां रहेंगे, क्या करेंगे? सबकुछ जानिए

आसाराम (कैदी नंबर-130) जमानत मिलने के बाद भगत की कोठी स्थित आरोग्यम हॉस्पिटल से निकलकर पाल गांव में अपने आश्रम पहुंचे हैं.
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Asaram Bapu: जोधपुर में राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने रेप केस मामले में दोषी आसाराम बापू को 75 दिन की अंतरिम जमानत दी है जिसके बाद बीते मंगलवार देर रात आसाराम (कैदी नंबर-130) भगत की कोठी स्थित आरोग्यम हॉस्पिटल से निकलकर पाल गांव में अपने आश्रम पहुंचे जहां उनके अनुयायियों ने जोरदार स्वागत किया. आसाराम को देख उनके सेवादारों ने जश्न मनाया और माला पहनाकर स्वागत किया.

मालूम हो कि आसाराम के ऊपर गुजरात के गांधीनगर और राजस्थान के जोधपुर में रेप के दो मामले दर्ज हैं जिनमें दोनों में ही उन्हें उम्रकैद की सजा हो चुकी है. वहीं गुजरात मामले में आसाराम को 7 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी और इसके बाद 14 जनवरी को जोधपुर मामले में भी जमानत मिलने के बाद उनके जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हुआ.

बता दें कि आसाराम को हाईकोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर 75 दिनों की जमानत दी है जहां वह अपना इलाज करवा सकते हैं. ऐसे में गिरफ्तारी के बाद आसाराम 11 साल 4 महीने 12 दिन बाद जेल से बाहर आया है.

जेल से बाहर कहां रहेंगे आसाराम?

बता दें कि जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत कुमार माथुर की बेंच ने मंगलवार को कहा कि आसाराम 31 मार्च 2025 तक जेल से बाहर रह सकता है जिस दौरान वो देश में कहीं भी अपना इलाज करवा सकता है. वहीं इस दौरान आसाराम अपने किसी भी अनुयायी से नहीं मिल सकता है और ना ही वह मीडिया में कोई बयान दे सकते हैं.

आसाराम के जमानत पर बाहर रहने के दौरान 24 घंटे 3 पुलिसकर्मी उनका पहरा देंगे. आसाराम की ओर से वकील आरएस सलूजा, निशांत बोडा, यशपाल सिंह राजपुरोहित और भारत सैनी ने पैरवी की जिसके बाद वह जमानत पर बाहर आए हैं. वहीं आसाराम जमानत पर रहने के दौरान देश के किसी भी आश्रम में रह सकता है और अस्पताल या आश्रम कहीं भी इलाज ले सकता है.

जमानत दिलवाने में बड़े दिग्गज भी हो गए थे फेल

गौरतलब है कि 2013 के बाद से आसाराम लगातार जमानत के लिए कोशिशें कर रहा है जिसके लिए उसने देश के बड़े से बड़े वकीलों की फौज कोर्ट में उतार दी थी लेकिन वो भी उनको जमानत नहीं दिलवा पाए थे. आसाराम की ओर से राम जेठमलानी, सलमान खुर्शीद, केके मेनन, पोस पोले और डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी जैसे वकील पैरवी कर चुके हैं.

बता दें कि जोधपुर के मणई आश्रम में नाबालिग से रेप के मामले में आसाराम को जोधपुर पुलिस ने इंदौर के आश्रम से 2 सितंबर 2013 को गिरफ्तार किया था जिसके बाद 25 अप्रैल 2018 को जोधपुर की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने उसे आरोपी माना. वहीं आसाराम के खिलाफ गुजरात के गांधीनगर में आश्रम की एक महिला ने रेप का मामला दर्ज करवाया था जिसमें उसे 31 जनवरी 2023 को सजा सुनाई गई थी.

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