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अजमेर दरगाह विवाद! वकील को धमकी, सुनवाई के बीच माहौल हुआ गरम, जानिए क्या होगा अब!

अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे की याचिका पर शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान एक नई और चौंकाने वाली घटना सामने आई।
07:48 PM Jan 24, 2025 IST | Rajesh Singhal

Ajmer Dargah Controversy: अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे की याचिका पर शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान एक नई और चौंकाने वाली घटना सामने आई। मामले से जुड़े एक वकील को गोली मारने की धमकी दी गई, जब एक व्यक्ति ने खुद को मीडिया वाला बताकर कोर्ट में घुसने पर गोली मारने की बात कही। वहीं, इस याचिका पर दरगाह (Ajmer Dargah Controversy)कमेटी की ओर से कोर्ट से आग्रह किया गया कि वादी की याचिका को खारिज किया जाए, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर आगामी सुनवाई के लिए 1 मार्च की तारीख तय की।

सुनवाई में हुई देरी, वादी ने मांगा समय

अजमेर वेस्ट कोर्ट में आज वन 10 से जुड़ी अर्जियों पर सुनवाई होनी थी, लेकिन यह सुनवाई टल गई। वादी विष्णु गुप्ता ने और समय की मांग करते हुए कहा कि मंदिर के दावे वाली याचिका को खारिज करने के लिए दायर की गई याचिका (711) को खारिज किया जाना चाहिए।

विष्णु गुप्ता ने कोर्ट के सामने यह दलील पेश की कि दरगाह में मंदिर होने के कई सबूत उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए कहा कि इस एक्ट के तहत केवल मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारा आते हैं, जबकि दरगाह और कब्रिस्तान का कोई जिक्र नहीं है।

इस मामले में दरगाह में हिंदू मंदिर होने के दावे को लेकर कुल 6 नई अर्जियां दाखिल की गई हैं। इन अर्जियों में टोंक से कासिफ जुबेरी, अजमेर से पीर नफीस मिया चिश्ती, काजी मुन्नवर अली, और शेख जादा अजीम मोहम्मद जैसे लोग पक्षकार बने हैं। अब तक कुल 11 प्रतिवादियों ने अर्जियां दाखिल की हैं।

वकील को मिली गोली मारने की धमकी

वन 10 से जुड़ी एप्लिकेशन दायर करने के लिए कोर्ट पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के वकील हुसैन मोइन फारूक को गोली मारने की धमकी मिली। एक व्यक्ति ने खुद को मीडिया वाला बताते हुए वकील को धमकी दी कि यदि वह 2:30 बजे कोर्ट में आए तो उन्हें गोली मार दी जाएगी। इस मामले की जानकारी जज को दी गई, जिन्होंने पुलिस को उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

विष्णु गुप्ता ने ASI सर्वे की मांग की और कहा कि इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उनका कहना था कि सर्वे होने के बाद सभी तथ्यों का खुलासा हो जाएगा, और तब मामला स्पष्ट हो जाएगा।

 याचिकाकर्ता के पास आधी जानकारी

दरगाह दीवान जेनुअल आबेदीन के बेटे नसरुद्दीन चिश्ती ने याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता की जानकारी को अधूरी बताते हुए कहा कि वह कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे और पूरी जानकारी देंगे।

हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अजमेर दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा करते हुए याचिका दायर की थी। इस याचिका में उन्होंने 1911 में लिखी गई किताब का हवाला देते हुए कहा कि दरगाह के निर्माण में मंदिर का मलबा इस्तेमाल हुआ है और गर्भगृह तथा परिसर में एक जैन मंदिर था।

अगली सुनवाई...1 मार्च को होगी सुनवाई

इस मामले में अजमेर सिविल कोर्ट ने दरगाह कमेटी और अन्य संबंधित विभागों को नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 1 मार्च की तारीख तय की है।

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