Arvind Kejriwal : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिली सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत लेकिन फिर भी बाहर नहीं आ पाएंगे
Arvind Kejriwal Interim Bail : दिल्ली। दिल्ली में हुए तथाकथित शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, इस मामले में जैसे ही आज अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी और ED के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत ही अपना फैसला सुना दिया।
अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे केजरीवाल !
केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देते हुए इस मामले को बड़ी बेंच के समक्ष भेज दिया है, यानि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत तो मिली है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला बड़ी बेंच में भेज दिया है, इसलिए अभी केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे।
ED के केस में जमानत, CBI का भी मामला
अरविंद केजरीवाल को यह अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट ने ED के मामले में दी है, जबकि CBI का केस अरविंद केजरीवाल पर अलग से चल रहा है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने दिल्ली के मुख्यमंत्री से एक मामले में लगातार पूछताछ की है, इसका मतलब यह है कि अरविंद केजरीवाल को भले ही सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी हो लेकिन अभी भी वह जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए कहा है कि अरविंद केजरीवाल 90 दिनों से ज्यादा वक्त तक जेल की सजा काट चुके हैं।
आप ने एक्स पर लिखा सत्यमेव जयते
सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बड़ी बेंच की सुनवाई होने तक अंतरिम जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हमने चुनावी फंडिंग को लेकर भी सवाल उठाया है। ऐसे में सिर्फ पूछताछ के आधार पर गिरफ्तारी की इजाजत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने अब इस मामले में तीन जजों की बेंच के गठन के लिए चीफ जस्टिस को भेजा है, सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम जमानत देने के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा सत्यमेव जयते।
21 मार्च को किया था गिरफ्तार
21 मार्च 2024 को आम आदमी पार्टी के संयोजक को दिल्ली में तथा कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था। अपनी याचिका में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के 9 अप्रैल के आदेश को भी चुनौती दी थी। जिसमें उन्हें राहत देने से हाईकोर्ट ने इनकार किया था। हाई कोर्ट ने इस मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए कहा था इसमें कुछ भी अवैध नहीं है। हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को झटका देते हुए कहा था कि केंद्रीय जांच एजेंसी के पास बहुत कम विकल्प बचे थे, क्योंकि उन्होंने बार-बार समन जारी करने के बाद भी केंद्रीय जांच एजेंसी को कोई जवाब नहीं दिया था।
ED ने 38 लोगों को बनाया आरोपी
दिल्ली शराब घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने अभी हाल ही में चार्जशीट दाखिल की थी। जिसमें प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा 38 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इस चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल को आरोपी नंबर 37 बनाया गया है। वहीं आम आदमी पार्टी को आरोपी नंबर 38 बनाया गया है। अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाए जाने के बाद दिल्ली बीजेपी लगातार अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा की भी मांग रही है। (Arvind Kejriwal Interim Bail)
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