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किरोड़ी लाल मीणा ने कहा...एसआई भर्ती रद्द होगी, जानें किरोड़ी के शब्दों में क्या है सच्चाई!

kirodi lal meena: राजस्थान में एसआई भर्ती 2021 मामले को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। गुरुवार को इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, जिसमें राज्य सरकार को अपना जवाब पेश करना है। इससे पहले, राज्य के...
07:20 PM Jan 08, 2025 IST | Rajesh Singhal

kirodi lal meena: राजस्थान में एसआई भर्ती 2021 मामले को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। गुरुवार को इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, जिसमें राज्य सरकार को अपना जवाब पेश करना है। इससे पहले, राज्य के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने एसआई भर्ती के पेपर रद्द करने की सिफारिश का समर्थन करते हुए एक बड़ा बयान दिया है। (kirodi lal meena) मीणा का कहना है कि इस मामले में सभी संबंधित पक्षों ने पेपर रद्द करने की सिफारिश की है, और सरकार की राय भी इसी दिशा में है। उन्होंने यह भी कहा कि एसओजी, पुलिस मुख्यालय, और अटॉर्नी जनरल ने भी इस पर अपनी राय दी है, जिससे लगता है कि पेपर रद्द किया जाएगा।

SI भर्ती पेपर रद्द होने की संभावना जताई

राजस्थान में एसआई भर्ती 2021 मामले पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बुधवार को एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि सरकार की राय में एसआई भर्ती का पेपर रद्द होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि बहुसंख्यक सब इंस्पेक्टर अभ्यर्थियों की मांग को मान लिया जाएगा।

एसआई भर्ती मामले में सरकार का जवाब पेश करने में देरी

किरोड़ी लाल मीणा ने मीडिया से बात करते हुए इस बात का भी उल्लेख किया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार का जवाब अभी तक पेश नहीं हो सका है। उन्होंने इसे सरकार की व्यस्तता से जोड़ा और कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट, प्रधानमंत्री का दौरा और चुनावी व्यस्तताओं के कारण जवाब पेश नहीं हो सका।

 न्यायालय के फैसले का पालन किया जाएगा

कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है, और सरकार का मंतव्य न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जब मामला कोर्ट में हो, तो इस पर किसी प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं होगा।

कोर्ट ने स्पष्ट जवाब न मिलने पर...

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से स्पष्ट जवाब पेश करने के लिए कहा था। यदि सरकार ने जवाब नहीं दिया तो कोर्ट इसे पुलिस मुख्यालय, एजी की राय और कैबिनेट सब कमेटी की राय को स्वीकार करने के रूप में मान लेगी। साथ ही, कोर्ट ने आदेश दिए थे कि यदि इस आदेश की अवमानना की गई तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।

हाईकोर्ट ने एसआई पोस्टिंग पर रोक लगाई

हाईकोर्ट ने 18 नवंबर को एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के सिलेक्ट एसआई की पोस्टिंग पर रोक लगा दी थी। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश दिया था कि चयनित एसआई को पोस्टिंग नहीं दी जाएगी, और पूरे मामले में यथास्थिति बनाए रखी जाएगी।

SI भर्ती पेपर लीक मामले में 20 ट्रेनी एसआई निलंबित

हाईकोर्ट की सुनवाई से पहले पुलिस विभाग ने अब तक 20 ट्रेनी एसआई को निलंबित कर दिया है। जनवरी के पहले सप्ताह में जयपुर, उदयपुर, बीकानेर और अजमेर रेंज के ट्रेनी एसआई को निलंबित किया गया है। एसओजी ने पेपर लीक मामले में 50 ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 25 जमानत पर बाहर आ चुके हैं।

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