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डिप्टी CM प्रेमचंद बैरवा के बेटे पर RTO की नजर.. मोटा चालान काटा गया, जानें कितनी है जुर्माना!

Deputy CM's son fined: राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद्र बैरवा के बेटे पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने 7 हजार रुपए का चालान काटा है। यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद उजागर हुआ, जिसमें बैरवा का बेटा नियमों का (Deputy...
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Deputy CM's son fined: राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद्र बैरवा के बेटे पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने 7 हजार रुपए का चालान काटा है। यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद उजागर हुआ, जिसमें बैरवा का बेटा नियमों का (Deputy CM's son fined) उल्लंघन करते हुए देखा गया।

बिना सीट बेल्ट और मॉडिफिकेशन पर 7 हजार का जुर्माना

ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने बैरवा के बेटे के वाहन पर 7 हजार रुपए का चालान जारी किया है। यह चालान बिना सीट बेल्ट लगाए ड्राइविंग, गाड़ी में बिना अनुमति के मॉडिफिकेशन करने और खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने के कारण लगाया गया। गाड़ी में बैठे ड्राइवर और पैसेंजर बिना सीट बेल्ट के थे, और वाहन में अवैध रूप से किया गया मॉडिफिकेशन भी पाया गया।

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद मामला चर्चाओं में आया

लगभग एक सप्ताह पहले डिप्टी सीएम बैरवा और उनके बेटे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें उनके बेटे को गाड़ी चलाते और रील बनाते हुए देखा गया। वीडियो के वायरल होते ही डिप्टी सीएम ने मामले में सफाई दी, जिसमें उन्होंने अपने बेटे का बचाव करते हुए कहा कि उनका बेटा निर्दोष है और उसने किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया।

डिप्टी सीएम का बयान: "बच्चे का कोई दोष नहीं"

डिप्टी सीएम प्रेमचंद्र बैरवा ने कहा, "मैं भाग्यशाली हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे डिप्टी सीएम बनाया। मेरे बेटे को भी अच्छी गाड़ी देखने का मौका मिला है। इस मामले में मेरे बच्चे का कोई दोष नहीं है और न ही उसने कोई नियम तोड़ा है।" उन्होंने यह भी कहा कि उनके बेटे को लोग पहचानने लगे हैं, और वह नियमों का पालन करता है।

किस नियम के तहत किया गया चालान?
  • गाड़ी में बिना अनुमति के मॉडिफिकेशन: नियम 182A (4) के तहत 5 हजार रुपए का जुर्माना।
  • बिना सीट बेल्ट: ड्राइवर और पैसेंजर दोनों बिना सीट बेल्ट के पाए गए, जिसके चलते 194B(1) के तहत 1 हजार रुपए का जुर्माना।
  • खतरनाक तरीके से ड्राइविंग: हाथ में कम्युनिकेशन डिवाइस लेकर उसका उपयोग करने पर 184(C) के तहत 1 हजार रुपए का जुर्माना।
सोशल मीडिया पर नाराजगी

वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर डिप्टी सीएम के बेटे की गाड़ी चलाने की शैली और उनके बयानों को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। कई लोगों ने कानून के प्रति उनकी लापरवाही को लेकर सवाल उठाए हैं।

बेटे का बचाव या कानून का पालन?

डिप्टी सीएम प्रेमचंद्र बैरवा ने अपने बेटे का बचाव करते हुए कहा कि उनके बेटे ने किसी प्रकार का नियम नहीं तोड़ा। हालांकि, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जांच और चालान से यह स्पष्ट होता है कि नियमों का उल्लंघन किया गया था।

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