राजस्थानराजनीतिनेशनलअपराधकाम री बातम्हारी जिंदगीधरम-करममनोरंजनखेल-कूदवीडियोधंधे की बात

कोर्ट में CM की विदेश यात्रा की अर्जी... क्या बुधवार को टूटेगा सस्पेंस, मिलेगी इस बार मंजूरी?

CM Bhajanlal Sharma foreign travel permission: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अलवर जिले की एडीजे-4 अदालत से 13 से 25 अक्टूबर तक विदेश जाने की (CM Bhajanlal Sharma foreign travel permission) अनुमति मांगी है। उन्होंने अदालत में दायर किए गए प्रार्थना पत्र...
09:02 PM Oct 07, 2024 IST | Rajesh Singhal

CM Bhajanlal Sharma foreign travel permission: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अलवर जिले की एडीजे-4 अदालत से 13 से 25 अक्टूबर तक विदेश जाने की (CM Bhajanlal Sharma foreign travel permission) अनुमति मांगी है। उन्होंने अदालत में दायर किए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि वे लंदन में होने वाली इंवेस्टर मीट और राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के लिए आयोजित रोड शो में भाग लेने के लिए विदेश यात्रा पर जाना चाहते हैं। इस प्रकरण पर अदालत बुधवार को सुनवाई करेगी। गौरतलब है कि सीएम भजनलाल शर्मा गोपालगढ़ दंगा मामले में जमानत पर हैं, और उनकी जमानत की शर्तों के अनुसार, उन्हें हर विदेश यात्रा से पहले अदालत से अनुमति लेनी होती है।

बिना अनुमति विदेश यात्रा पर उठे सवाल

पिछले महीने सीएम भजनलाल शर्मा ने अदालत से बिना अनुमति के दक्षिण कोरिया और जापान की यात्रा की थी, जिसके बाद एडवोकेट सांवरमल चौधरी ने उनकी अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए प्रार्थना पत्र दायर किया था। इसमें अदालत से बिना अनुमति विदेश जाने के कारण जमानत शर्तों के उल्लंघन का हवाला दिया गया। अदालत ने इस मामले में सीएम और सीबीआई से जवाब तलब किया था।

जाहिदा खान ने शर्त हटाने की मांग की

गोपालगढ़ दंगा मामले में जमानत पर चल रही पूर्व मंत्री जाहिदा खान ने भी अदालत से विदेश यात्रा की शर्त को हटाने की मांग की है। अधिवक्ता एके जैन ने अदालत में प्रार्थना पत्र दायर कर बताया कि मामले को चलते हुए 11 साल हो चुके हैं, और अभी तक केवल 60 गवाहों के बयान ही दर्ज हो पाए हैं। प्रार्थी पर केवल राजकार्य में बाधा डालने का आरोप है, जो कि जमानतीय है, और अब तक उन्होंने किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है। इसलिए बिना पूर्वानुमति के विदेश जाने की शर्त हटाना न्यायसंगत होगा।

गोपालगढ़ दंगा मामला: कब तक चलेगा?

साल 2011 में गोपालगढ़ दंगे के बाद, 10 सितंबर 2013 को भजनलाल शर्मा, जाहिदा खान, जमशेद खान, और अन्य आरोपियों को सशर्त अग्रिम जमानत दी गई थी। इस जमानत में यह शर्त रखी गई थी कि वे कोर्ट की अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जाएंगे, जांच में सहयोग करेंगे, और गवाहों को धमकाने से परहेज करेंगे। हालांकि, इतने वर्षों बाद भी इस मामले में सिर्फ 60 गवाहों के बयान दर्ज हुए हैं, जिससे यह मामला लंबा खिंचता जा रहा है।

 

यह भी पढ़ें:Jodhpur: SI भर्ती परीक्षा में नया खुलासा...SOG के शिकंजे में एक और थानेदार...30 लाख रुपए लेकर बनी थी डमी कैंडिडेट

Tags :
cmbhajanlalsharmaCourtHearingForeignTravelPermissionGopalgarhRiotCaseInvestmentSummitJudicialDecisionLegalNewsrajasthanpoliticsSuspenseInCourtTravelApproval
Next Article