राजस्थान में कोचिंग सेंटरों पर लगाम, कर्मचारियों को ग्रेच्युटी में राहत! भजनलाल सरकार के फैसले से हलचल!
Bhajan lal cabinet meeting: राजस्थान की राजनीति में शनिवार शाम का वक्त बेहद अहम रहा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में जयपुर स्थित सीएमओ में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा सहित मदन दिलावर, (Bhajan lal cabinet meeting)बाबू लाल खराड़ी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, अविनाश गहलोत, सुमित गोदारा, जोराराम कुमावत और गजेंद्र खींवसर समेत अन्य मंत्रियों ने भाग लिया।
बैठक के बाद डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसलों की जानकारी दी। इस बैठक में कर्मचारियों की ग्रेच्युटी, कोचिंग सेंटरों के लिए नए नियम, और प्रदेश के विकास से जुड़े अन्य अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। आइए जानते हैं, इस कैबिनेट बैठक में क्या रहे बड़े फैसले...
कोचिंग सेंटरों पर सख्ती
डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कोचिंग छात्रों की आत्महत्या और मानसिक दबाव को गंभीरता से लेते हुए कैबिनेट बैठक में कोचिंग सेंटर रेगुलेट बिल को मंजूरी दी। अब 50 या उससे अधिक छात्रों वाले कोचिंग संस्थानों को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। अगर कोई संस्थान नियमों की अवहेलना करता है, तो पहली बार दो लाख रुपए और दूसरी बार पांच लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। इसके बाद भी नियमों की अनदेखी करने पर कोचिंग सेंटर की मान्यता रद्द की जा सकती है।
किसानों को दिन में मिलेगी बिजली
राज्य सरकार ने किसानों को दिन के समय बिजली देने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। 2027 तक केंद्र सरकार की मदद से पावर सेक्टर में बड़े बदलाव किए जाएंगे। इसके तहत राज्य के विभिन्न हिस्सों में बिजली उत्पादन के लिए अलग-अलग कंपनियों को भूमि आवंटित की गई है, जिससे किसानों को दिन में निर्बाध बिजली आपूर्ति मिल सके।
कैबिनेट बैठक में इलेक्ट्रिशन के पदनाम में बदलाव को मंजूरी दी गई। अब: इलेक्ट्रिशन का पदनाम "इलेक्ट्रिशन ग्रेड-1" होगा।
असिस्टेंट इलेक्ट्रिशन का पदनाम "इलेक्ट्रिशन ग्रेड-2" किया गया है।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले, इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
शिक्षकों के पदनाम अब यूजीसी के नियमों के अनुसार होंगे। राजस्थान कौशल विधि प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कोचिंग सेंटर रेगुलेट बिल 2025 को स्वीकृति मिली। सिविल सेवा नियमों में संशोधन किया जाएगा। केंद्र सरकार की तर्ज पर राजस्थान के कर्मचारियों को ग्रेच्युटी मिलेगी।
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