Uttar Pradesh Yogi Govt: खाने में थूक मिलाने वालों पर अब कसेगी नकैल, फूड सेफ्टी से जुड़े अध्यादेश लाने में जुटी योगी सरकार
Uttar Pradesh Yogi Govt: उत्तर प्रदेश सरकार ने खाने में थूकने की बढ़ रही घटना पर लगाम लगाने के लिए एक नया अध्यादेश लाने का निर्णय लिया है। इससे पहले योगी सरकार ने खाद्य प्रतिष्ठानों के मालिकों और प्रबंधकों के असली नाम प्रदर्शित करने के आदेश जारी किए थे। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कई विभागों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई, जिसमें इस अध्यादेश के प्रावधानों पर चर्चा की गई।
कौन से हैं ये अध्यादेश?
सूत्रों के अनुसार, दो अध्यादेशों का प्रस्ताव है, जिनका नाम "नकली और विरोधी-सामंजस्य गतिविधियों की रोकथाम और थूकने पर प्रतिबंध अध्यादेश 2024" और "उत्तर प्रदेश खाद्य प्रदूषण की रोकथाम (उपभोक्ता का जानने का अधिकार) अध्यादेश 2024" रखा गया है। अधिकारियों ने बताया कि इन अध्यादेशों में निवारक और दंडात्मक कार्रवाई के प्रावधान शामिल होंगे।
बढ़ रही है खाने में थूकने की घटना
पिछले महीने, खाद्य मिलावट की घटनाओं, जिसमें खाने में थूकना या मूत्र मिलाना शामिल है, इनको देखते हुए आदित्यनाथ ने कई निर्देश जारी किए थे। इनमें खाद्य प्रतिष्ठानों में ऑपरेटर, प्रोपाइटर और प्रबंधकों के नाम और पते को अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने का आदेश दिया गया था।
सरकार के एक बयान में कहा गया है, “खाद्य प्रतिष्ठानों में ऑपरेटर, प्रोपाइटर, प्रबंधक और अन्य संबंधित कर्मचारियों के नाम और पते को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम में आवश्यक संशोधन किए जाने चाहिए ताकि अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।”
इस नए अध्यादेश का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना और उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना है। सरकार की यह पहल राज्य के खाद्य उद्योग में गुणवत्ता और स्वच्छता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
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