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Sonam Wangchuk Released: दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को किया रिहा, लेह से दिल्ली पहुंचे थे 150 लोग

Sonam Wangchuk Released: केंद्र ने गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को जानकारी दी कि जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक, जिन्हें 30 सितंबर की रात सिंघू सीमा पर निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के आरोप में हिरासत में लिया गया था, अब दिल्ली...
03:57 PM Oct 03, 2024 IST | Ritu Shaw

Sonam Wangchuk Released: केंद्र ने गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को जानकारी दी कि जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक, जिन्हें 30 सितंबर की रात सिंघू सीमा पर निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के आरोप में हिरासत में लिया गया था, अब दिल्ली पुलिस द्वारा रिहा कर दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने 30 सितंबर को जारी निषेधाज्ञा को वापस लेने के लिए पुलिस द्वारा पारित एक नए आदेश को रिकॉर्ड में रखा।

निषेधाज्ञा का विवरण

इस वापस लिए गए निषेधाज्ञा के अंतर्गत पांच या उससे अधिक अनधिकृत व्यक्तियों के एकत्र होने, आग्नेयास्त्र, बैनर, तख्तियां, लाठियां आदि लेकर चलने, नई दिल्ली, उत्तर और मध्य जिलों के सार्वजनिक स्थलों पर धरना देने पर 5 अक्टूबर तक रोक लगाई गई थी। इसके अलावा, दिल्ली की सभी राज्य सीमाओं पर भी प्रतिबंध लागू किया गया था।

न्यायिक आदेश में, पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला भी शामिल थे, ने बताया कि "अग्रिम सूचना पर उपस्थित विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि पुलिस आयुक्त द्वारा पारित 30 सितंबर का विवादास्पद आदेश 2 अक्टूबर के आदेश के माध्यम से वापस ले लिया गया है, जिसकी एक प्रति भी रिकॉर्ड में शामिल की गई है।" सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आधार पर, दिल्ली उच्च न्यायालय ने वांगचुक और उनके समर्थकों की रिहाई की मांग करने वाली याचिकाओं का समाधान किया।

क्या है विवाद?

कार्यकर्ता और लद्दाख के 100 से अधिक लोग केंद्र शासित प्रदेश को छठी अनुसूची का दर्जा देने और स्थानीय समुदाय को उनकी भूमि और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए कानून बनाने का अधिकार देने की मांग कर रहे थे।

भारतीय संविधान की छठी अनुसूची

भारतीय संविधान की छठी अनुसूची कुछ आदिवासी क्षेत्रों को विशेष सुरक्षा और स्वायत्तता प्रदान करती है, जिससे उनकी संस्कृति की रक्षा और संसाधनों का प्रबंधन करने में सहायता मिलती है।

इससे पहले दिन में, सॉलिसिटर जनरल मेहता ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इसी तरह का बयान दिया, जब वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने निषेधाज्ञा को चुनौती देने वाली याचिका की त्वरित सुनवाई का उल्लेख किया। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि पुलिस आयुक्त के निषेधाज्ञा आदेश को वापस ले लिया गया है।

 थाने में रहे वांगचुक

वांगचुक लगभग 44 घंटे पुलिस की हिरासत में रहे, जिसके बाद उन्हें व उनके साथियों को बुधवार शाम करीब 6 बजे रिहा किया गया। सोनम वांगचुक और उनके साथियों को बवाना पुलिस स्टेशन के अंदर से ही एक बस और ब्रेजा कार में बाहर लेकर जाया गया।

पीएम या राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात

पुलिस हिरासत से बाहर आने के बाद सोनम वांगचुक राजघाट गए, जहां वह पूरे समय दिल्ली पुलिस की निगरानी में रहे। वहां पहुंचकर उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी।

इसके बाद उन्होंने कहा कि, हमने सरकार को एक ज्ञापन दिया है कि लद्दाख को संवैधानिक प्रावधानों के तहत संरक्षित किया जाए। मुझे गृह मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि आने वाले दिनों में, मैं पीएम या राष्ट्रपति से मिलूंगा।

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