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RG Kar Case Verdict: आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप-हत्या मामले में आया कोर्ट का फैसला, दोषी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा

RG Kar Case Verdict: कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के दोषी संजय रॉय को सियालदह अदालत ने सोमवार, 20 जनवरी को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही...
04:04 PM Jan 20, 2025 IST | Ritu Shaw

RG Kar Case Verdict: कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के दोषी संजय रॉय को सियालदह अदालत ने सोमवार, 20 जनवरी को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही आरोपी पर ₹50,000 का जुर्माना भी लगाया गया है।

‘रेरेस्ट ऑफ द रेयर’ श्रेणी में नहीं आया मामला: अदालत

अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय, सियालदह के जज अनिर्बान दास ने राज्य सरकार को पीड़िता के परिवार को ₹17 लाख मुआवज़ा देने का आदेश दिया है। जज दास ने कहा कि यह अपराध ‘रेरेस्ट ऑफ द रेयर’ की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए आरोपी को मृत्युदंड नहीं दिया गया।

कोर्ट में हुई सुनवाई:

सजा सुनाने के दौरान संजय रॉय को कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत लाया गया। जज ने सोमवार दोपहर करीब 12:30 बजे आरोपी का बयान सुना। संजय रॉय ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए कहा, “मैंने न तो दुष्कर्म किया है और न ही हत्या। मुझे झूठा फंसाया गया है। मुझसे जबरन हस्ताक्षर करवाए गए थे। मैं निर्दोष हूं।” संजय रॉय के वकील ने अदालत से कहा, “अगर यह मामला ‘रेरेस्ट ऑफ द रेयर’ भी माना जाए, तो भी सुधार का मौका दिया जाना चाहिए। यह अदालत की जिम्मेदारी है कि वह साबित करे कि दोषी सुधार के लायक नहीं है।”

पीड़िता के परिवार का दर्द:

डॉक्टर के परिवार ने न्याय व्यवस्था पर भरोसा जताते हुए कहा कि उन्हें अदालत से न्याय की उम्मीद थी। पीड़िता की मां ने सीबीआई की जांच पर सवाल उठाते हुए कहा, “इस अपराध में सिर्फ एक व्यक्ति शामिल नहीं था। अन्य दोषियों को पकड़ने में सीबीआई विफल रही है।”

क्या है मामला?

9 अगस्त को 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर का शव अस्पताल के सेमिनार रूम में पाया गया था। इस घटना ने पूरे देश में आक्रोश पैदा कर दिया था। संजय रॉय, जो कोलकाता पुलिस में सिविक वॉलंटियर था, उसको घटना के अगले ही दिन गिरफ्तार किया गया। बाद में यह मामला सीबीआई को सौंपा गया।

धारा 64, 66 और 103(1) के तहत दोषी करार:

संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64 (दुष्कर्म), धारा 66 (हत्या या पीड़ित को जीवन भर के लिए गंभीर स्थिति में छोड़ने पर सजा) और धारा 103(1) (हत्या) के तहत दोषी ठहराया गया।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वह अदालत के फैसले का इंतजार कर रही थीं। उन्होंने कहा, “मैंने पहले मृत्युदंड की मांग की थी, लेकिन यह अदालत और केस की प्रकृति पर निर्भर करता है।”

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