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New Criminal Laws: देश भर में आज से ये तीन क्रिमिनल लॉ लागू, जानिए राजस्थान में कैसी है तैयारी?

New Criminal Laws जयपुर: देश भर आज से भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बदले भारतीय न्याय संहिता समेत तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) लागू...
01:15 PM Jul 01, 2024 IST | Amit Jha

New Criminal Laws जयपुर: देश भर आज से भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बदले भारतीय न्याय संहिता समेत तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) लागू किए गए हैं। आखिर इनमें क्या बदलाव हुए हैं और तीन नए कानून को लेकर राजस्थान में क्या तैयारी है, आइए जानते हैं।

BNS में कुल 358 धाराएं

भारतीय न्याय संहिता यानी BNS में कुल 358 धाराएं हैं। इससे पहले IPC में 511 धाराएं थीं। वहीं, भारतीय न्याय संहिता में 20 नए अपराध शामिल किए गए हैं। इसके अलावा 33 अपराधों में सजा की अवधि बढ़ाई गई है। BNS के तहत 83 अपराधों में जुर्माने की राशि भी बढ़ा दी गई है। इसमें 22 धाराओं को निरस्त किया गया है।

BNSS में कुल 531 धाराएं

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS में कुल 531 धाराएं हैं। पहले CRPC में 484 धाराएं थीं। BNSS में कुल 177 प्रावधान में परिवर्तन किया गया है। BNSS में 9 नई धाराओं के साथ-साथ 39 नई उपधाराएं भी जोड़ी गई हैं। इसके साथ ही 44 नए प्रवधान भी जोड़े गए हैं। इसमें 14 धाराएं निरस्त की गई हैं।

BSA मे 24 प्रावधान में बदलाव

वहीं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी (BSA) में कुल 170 धाराएं हैं। BSA में 24 प्रावधान में बदलाव किया गया है। BSA में 6 प्रावधान हटा दिए गए हैं। हत्या के मामले में पहले आईपीसी के तहत 302 के तहत कार्रवाई होती थी, लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है। अब 103 के तहत कार्रवाई होगी। इसी तरह से दुष्कर्म और गैंगरेप मामले में पहले 375 और 376 के तहत मामले दर्ज कर कार्रवाई होती थी अब 63, 64 और 70 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई होगी।

पहले और अब क्या है अंतर?

नए आपराधिक कानून के तहत छेड़छाड़ मामले में अब 74 के तहत कार्रवाई होगी। पहले आईपीसी की धारा 354 के तहत कार्रवाई होती थी। धोखाधड़ी या ठगी मामले में पहले 420 के तहत कार्रवाई होती थी, लेकिन अब BNS के तहत 316 के तहत कार्रवाई होगी।

राजस्थान में अभी नहीं हुई है ट्रेनिंग

देश भर में आज से तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। वहीं, हैरानी की बात यह है कि राजस्थान में फील्ड में तैनात आईओ-वरिष्ठ अफसरों की ट्रेनिंग, पीएचक्यू, आरएसी, विजिलेंस, और इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग अभी नहीं हुई है। एफएसएल की अनिवार्यता के लिए संसाधनों का अभाव है।

घर बैठे लिखवाएं FIR

नए कानून से आधुनिक न्याय प्राणाली को और मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है। नए कानून में अब जीरो FIR, समन के लिए SMS जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर पीड़ित पुलिस थाने में नहीं जाना चाहता/चाहती या असक्षम है तो घर बैठे भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से थाने में शिकायत दर्ज करा सकता है।

इसके लिए पीड़ित SMS या फिर Email कर सकता/सकती है। शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद घटना की पूरी डिटेल भरें। इसमें पर्सनल डिटेल और साथ ही जरूरी डॉक्युमेंट्स की डिटेल जरूर भरें। इसके बाद वेरिफिकेशन के लिए E-FIR को जांच अधिकारी को भेजा जाएगा।

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