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NEET Exam 2024 पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ग्रेस मार्क्स रद्द, 1563 छात्र दोबारा देंगे एग्जाम

NEET UG Exam 2024 जयपुर: NEET UG Exam 2024 में ग्रेस मार्क को लेकर लगाई गई याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट में NTA...
11:53 AM Jun 13, 2024 IST | Amit Jha

NEET UG Exam 2024 जयपुर: NEET UG Exam 2024 में ग्रेस मार्क को लेकर लगाई गई याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट में NTA दोबारा नीट एग्जाम लेने को तैयार हो गया है। NTA की तरफ से अदालत में कहा गया कि 12 जून को हुई बैठक में छात्रों का डर दूर करने के लिए कुछ अहम निर्णय किए गए हैं। इसके साथ ही एनटीए ने कहा कि ग्रेस मार्क वाले 1563 छात्रों को 23 जून को दोबारा एग्जाम देना होगा।

23 जून को एग्जाम 30 जून को रिजल्ट
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर NTA 23 जून को NEET एग्जाम (NEET UG Exam 2024) कराने के लिए तैयार है। इसका रिजल्ट 30 जून तक घोषित किया जाएगा। वहीं, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने NEET 2024 काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि कितने केंद्रों पर छात्रों को समय का नुकसान हुआ है? इसपर एनटीए ने बताया है कि 6 केंद्रों पर नुकसान है। इनमें कितने उम्मीदवार थे इस सवाल के जवाब में एनटीए ने बताया कि इनमें 1563 छात्र थे।

ग्रेस मार्क्स देने में अनियमितता को लेकर याचिका
बता दें कि कोर्ट में दायर याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि NEET एग्जाम में ग्रेस मार्क्स देने में अनियमितता बरती गई है। इस दलील पर याचिकाकर्ता ने परीक्षा रद्द कर इसे दोबारा आयोजित कराने की मांग की थी। ऐसे में सुनवाई के दौरान ग्रेस मार्किंग को लेकर NTA ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि जिन 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, उन्हें दोबारा परीक्षा का विकल्प दिया जा रहा है. इसके अलावा जो छात्र दोबारा एग्जाम नहीं देना चाहते, उन्हें बिना ग्रेस मार्क्स के उनके ओरिजनल मार्क्स दिए जाएंगे।

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