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Nagpur Rape Case Verdict: बॉम्बे हाई कोर्ट ने सास का बलात्कार करने की घटना को बताया ‘शर्मनाक’, सुनाई इतने साल की सज़ा

Nagpur Rape Case Verdict: बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने मंगलवार को एक रेप केस की सुनवाई की, जिसमें एक व्यक्ति ने अपनी सास के साथ बलात्कार किया। कोर्ट ने इस मामले में उसकी सजा को बरकरार रखते हुए...
07:03 PM Nov 13, 2024 IST | Ritu Shaw

Nagpur Rape Case Verdict: बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने मंगलवार को एक रेप केस की सुनवाई की, जिसमें एक व्यक्ति ने अपनी सास के साथ बलात्कार किया। कोर्ट ने इस मामले में उसकी सजा को बरकरार रखते हुए फटकार भी लगाई। न्यायमूर्ति जी. ए. सनप की एकल पीठ ने इस कृत्य को शर्मनाक बताते हुए कहा कि पीड़िता उसके लिए मां के समान थी।

आरोपी ने सजा को दी थी चुनौती

सत्र न्यायालय ने उसे दिसंबर 2018 में अपनी 55 वर्षीय सास के साथ बलात्कार का दोषी पाया था, जिसके बाद इस व्यक्ति ने 2022 में सत्र न्यायालय द्वारा सुनाई गई 14 साल की सजा को चुनौती दी थी।

शराब पीकर किया रेप

महिला ने आरोप लगाया था कि उसके दामाद और बेटी अलग हो चुके थे, और उसके दो नाती-नातिन अपने पिता के साथ रहते थे। घटना वाले दिन, आरोपी ने महिला के घर जाकर उसे बेटी के साथ फिर से मिलाने में मदद करने के लिए कहा। आरोपी के जोर देने पर महिला उसके घर गई, जहां उसने शराब पीकर महिला के साथ तीन बार बलात्कार किया। पीड़िता ने इस घटना के बारे में अपनी बेटी को बताया, जिसने बाद में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई।

आरोपी ने अपने बचाव में क्या कहा?

उच्च न्यायालय में अपील करते हुए आरोपी ने दावा किया कि उसे झूठे मामले में फंसाया गया है और यह सहमति से हुआ था। हालांकि, उच्च न्यायालय ने इस दावे को खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि घटना के समय पीड़िता की उम्र 55 साल थी और वह अपने चरित्र पर कलंक लगाने के लिए झूठे आरोप नहीं लगाएगी।

अदालत ने कहा, “ऐसे मामले की पुलिस में रिपोर्ट करने से समाज में कलंक लग सकता है। अगर यह सहमति से होता, तो वह कभी पुलिस में रिपोर्ट नहीं करती और न ही अपनी बेटी को बताती।” न्यायालय ने कहा कि महिला ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसका दामाद उसके साथ ऐसा घिनौना कार्य करेगा।

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