Kota News : नाइजीरियन युवक को कोटा की अदालत ने क्यों दी साढ़े तीन साल की सजा ? यह था जुर्म..
Kota News : कोटा। कोटा की अदालत ने विदेशी युवक से जुड़े एक मामले में फैसला सुनाया है। इसमें नाइजीरिया के एक युवक को साढ़े तीन साल जेल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही नाइजीरियन युवक पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। कोटा की एडीजे कोर्ट प्रथम ने यह आदेश दिया है।
कोटा की अदालत में पहली बार विदेशी को सजा
कोटा की अदालत में पहली बार किसी विदेशी को सजा सुनाई गई है। यह मामला नाइजीरियन युवक से जुड़ा है। यह युवक कोटा जीआरपी ने 19 जुलाई 2023 को राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन से पकड़ा था। बताया जाता है कि युवक टीटी को देखकर छुपने की कोशिश कर रहा था। टीटी को शक हुआ तो उसने युवक से टिकट मांगा। मगर उसके पास टिकट नहीं था। वो संतोषजनक जवाब भी नहीं दे पाया। इसके बाद इस विदेशी युवक को जीआरपी के हवाले कर दिया गया।
बिना वीजा भारत में घूम रहा था नाइजीरियन युवक
राजस्थान एक्सप्रेस में बिना टिकट यात्रा करते पकड़े गए इस नाइजीरियन युवक से जीआरपी ने पूछताछ की। इसके बाद उससे वीजा सहित अन्य कागजात मांगे गए। नाइजीरिया के दूतावास से भी जीआरपी की ओर से इस मामले में संपर्क किया गया था। इस दौरान सामने आया कि युवक बिना वीजा के भारत में घूम रहा है। युवक के अलवर में रहने की बात भी जीआरपी की पड़ताल में सामने आई। इसके बाद जीआरपी ने उसके खिलाफ केस दर्ज किया। कुछ दिनों बाद कोर्ट में चालान पेश किया गया।
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कोटा की एडीजे कोर्ट ने दी साढ़े तीन साल की सजा
अब कोटा की अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाया है। कोटा की एडीजे कोर्ट फर्स्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बिना वीजा भारत में घूमते पकड़े गए युवक मेंडे आईकेने को साढ़े तीन साल की सजा दी है। इसके साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
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