राजस्थानराजनीतिनेशनलअपराधकाम री बातम्हारी जिंदगीधरम-करममनोरंजनखेल-कूदवीडियोधंधे की बात

Kolkata Rape Case: "मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया गया" आरोपी संजय रॉय का बयान, आज सजा पर फैसला

Kolkata Rape Case: कोलकाता के राज्य संचालित आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले में दोषी संजय रॉय ने सोमवार को अपनी बेगुनाही का दावा किया। सत्र अदालत में सजा तय...
02:18 PM Jan 20, 2025 IST | Ritu Shaw
Kolkata Rape Case: कोलकाता के राज्य संचालित आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले में दोषी संजय रॉय ने सोमवार को अपनी बेगुनाही का दावा किया। सत्र अदालत में सजा तय...
featuredImage featuredImage

Kolkata Rape Case: कोलकाता के राज्य संचालित आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले में दोषी संजय रॉय ने सोमवार को अपनी बेगुनाही का दावा किया। सत्र अदालत में सजा तय करने की कार्यवाही के दौरान रॉय ने कहा कि उन्हें फंसाया गया है और उन्होंने कोई अपराध नहीं किया।

संजय रॉय ने कोर्ट में कहा, "मैंने यह अपराध नहीं किया है। मुझे फंसाया गया है। अगर मैंने ऐसा किया होता, तो मेरी रुद्राक्ष की माला टूट गई होती। आप तय करें कि मुझे फंसाया गया है या नहीं।"

दोषी को लेकर बचाव और सजा पर बहस

सजा सुनाने से पहले रॉय के वकील ने मृत्युदंड के खिलाफ दलील देते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि रॉय में सुधार की कोई संभावना नहीं है और उन्हें समाज से पूरी तरह से हटाना जरूरी है।

वकील ने कहा, "सार्वजनिक अभियोजक को सबूत और तर्क प्रस्तुत करने होंगे कि दोषी सुधार के लायक नहीं है और समाज के लिए खतरनाक है।" दूसरी ओर, सीबीआई के वकील ने दोषी के लिए कठोरतम सजा की मांग की। सीबीआई वकील ने कहा, "हम समाज में लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए सबसे कठोर सजा की मांग करते हैं।"

घटना और दोषी करार

यह मामला 9 अगस्त को अस्पताल के एक सेमिनार कक्ष में 31 वर्षीय मेडिकल ट्रेनी की लाश मिलने के बाद सामने आया था। इस घटना ने पूरे देश में आक्रोश पैदा कर दिया और डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर व्यापक प्रदर्शन हुए। घटना के अगले ही दिन कोलकाता पुलिस के सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया।

शनिवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बाण दास ने रॉय को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64 (रेप), धारा 66 और धारा 103(1) (हत्या) के तहत दोषी करार दिया। धारा 103(1) के अनुसार, दोषी को उम्रकैद या मृत्युदंड की सजा दी जा सकती है।

उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट की भूमिका

घटना के बाद उच्च न्यायालय ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। जांच पूरी करने के बाद सीबीआई ने सत्र अदालत में चार्जशीट दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए डॉक्टरों की कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए और जांच की प्रगति पर निगरानी रखी। आज कोलकाता की अदालत में दोषी संजय रॉय की सजा का ऐलान किया जाएगा, जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं।

यह भी पढ़ें: Mahakumbh 2025: इस बार के महाकुंभ ने रचा इतिहास, 150 महिलाओं ने किया नागा संन्‍यासिनी बनने का गौरव हासिल, जानें इनकी यात्रा के बारे में

Tags :
Breaking NewsCBI investigation doctor rapekolkata doctor murderKolkata Rape casemedical trainee safetymurder conviction IndiaRG Kar Medical College rape murderSanjay Roy rape case