Illegal Digital Payments: अवैध डिजिटल पेमेंट गेटवे के खिलाफ गृह मंत्रालय ने दी चेतावनी, बुरे फंस सकते हैं आप
Illegal Digital Payments: गृह मंत्रालय (MHA) ने सोमवार को अवैध डिजिटल पेमेंट गेटवे के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के संचालन के बारे में चेतावनी जारी की। मंत्रालय की एक अधिसूचना में कहा गया है कि ये अवैध पेमेंट गेटवे म्यूल और किराए के बैंक खातों का उपयोग करके बनाए गए हैं।
राष्ट्रव्यापी छापेमारी में हुआ खुलासा
गुजरात पुलिस और आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा किए गए राष्ट्रव्यापी छापों से पता चला है कि अंतरराष्ट्रीय अपराधियों ने म्यूल/किराए के खातों का उपयोग करके अवैध डिजिटल पेमेंट गेटवे बनाए हैं। यह अवैध बुनियादी ढांचा "मनी लॉन्ड्रिंग ऐजेंसी" के रूप में काम कर रहा है और विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों से प्राप्त धन को सफेद करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।
साइबर क्राइस को लेकर रहें सतर्क
भारतीय साइबर क्राइम समन्वय केंद्र (I4C) ने सभी नागरिकों को सलाह दी है कि वे अपने बैंक खातों, कंपनी पंजीकरण प्रमाणपत्र या उद्यम आधार पंजीकरण प्रमाणपत्र को किसी को न बेचें या न किराए पर दें। मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि ऐसे खातों में अवैध धन जमा होने से कानूनी परिणाम हो सकते हैं, जिसमें गिरफ्तारी भी शामिल है। बैंकों को ऐसे अवैध पेमेंट गेटवे स्थापित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले बैंक खातों की पहचान करने के लिए आवश्यक जांचें लागू करने की सलाह दी गई है।
संदिग्ध गतिविधि दर्ज कराएं
गृह मंत्रालय ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करें, इसके लिए वे राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर संपर्क कर सकते हैं या आधिकारिक साइबर क्राइम रिपोर्टिंग वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर जा सकते हैं।
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