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Madhya Pradesh News: MPPSC परीक्षा में पूछा था गलत सवाल, High Court ने दोबारा मैरिट लिस्ट बनाने का दिया आदेश

Madhya Pradesh News: जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एमपी पीएससी की राज्य वन सेवा प्री-परीक्षा 2023 को लेकर फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मैरिट लिस्ट को दोबारा बनाने के आदेश दिए हैं। दरअसल, MPPSC की राज्य वन सेवा प्री-परीक्षा 2023...
10:53 PM May 16, 2024 IST | Pushpendra Trivedi

Madhya Pradesh News: जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एमपी पीएससी की राज्य वन सेवा प्री-परीक्षा 2023 को लेकर फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मैरिट लिस्ट को दोबारा बनाने के आदेश दिए हैं। दरअसल, MPPSC की राज्य वन सेवा प्री-परीक्षा 2023 में उम्मीदवारों ने परीक्षा में पूछे गए 5 सवालों को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जस्टिस विवेक अग्रवाल की सिंगल बेंच ने केस की सुनवाई की। इसमें 2 सवालों को गलत पाया गया। इसी आधार पर 30 जून को प्रस्तावित मेंस परीक्षा की प्री मैरिट लिस्ट को फिर से बनाने के आदेश दिए।

सभी कैंडिडेट्स को मिलेगा लाभ

आदेश पारित होने के बाद फॉरेस्ट सर्विस का प्री परिणाम फिर से जारी किए जाएंगे। कैंडीडेट की ओर से केस लड़ रहे अंशुल तिवारी ने कहा कि हाईकोर्ट ने दो सवालों को कंसीडर किया है। PSC द्वारा दिए जवाब को गलत माना है। साथ ही कोर्ट ने इसका लाभ सभी कैंडीडेट को देने की बात भी कही है। (Madhya Pradesh News)

इन सवालों को माना गलत

MPPSC 2023 में एक सवाल, 'प्रेस की स्वतंत्रता वाले विलियम बैंटिक' को गलत माना है। वहीं, 'कबड्डी संघ के मुख्यालय' के सवाल को भी हाईकोर्ट ने गलत माना है। इन सवालों के आधार पर (Madhya Pradesh News) हाई कोर्ट ने अपने पुराने आदेश को बदल दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि इन दो सवालों का फायदा सिर्फ कोर्ट में आने वाले उम्मीदवारों को ही नहीं बल्कि परीक्षा में बैठे सही उम्मीदवार को मिलना चाहिए। इसका मतलब जो भी उम्मीदवार सिर्फ दो सवालों की वजह से कटऑफ पर अटक गए थे, वे भी इसका फायदा उठा सकते हैं।

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