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Fake RAW Agent: आगरा में जिम ट्रेनर ने रॉय एजेंट बनकर NRI महिला से किया यौन शोषण, पुलिस की जांच जारी

Fake RAW Agent: आगरा पुलिस ने एक जिम ट्रेनर और उसके दोस्त के खिलाफ एनआरआई महिला से दुष्कर्म और धमकी देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। महिला, जो भारतीय मूल की कनाडाई नागरिक है, उसने आरोप लगाया है...
05:08 PM Dec 24, 2024 IST | Ritu Shaw

Fake RAW Agent: आगरा पुलिस ने एक जिम ट्रेनर और उसके दोस्त के खिलाफ एनआरआई महिला से दुष्कर्म और धमकी देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। महिला, जो भारतीय मूल की कनाडाई नागरिक है, उसने आरोप लगाया है कि जिम ट्रेनर साहिल शर्मा ने खुद को रॉ (रिसर्च एंड एनालिसिस विंग) का एजेंट बताकर उसे बहकाया और उसके साथ यौन शोषण किया।

क्या है मामला?

सिकंदरा थाना प्रभारी नीरज शर्मा के अनुसार, साहिल शर्मा ने मार्च 2024 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Tinder के माध्यम से महिला से दोस्ती की। इसके बाद दोनों की मुलाकात आगरा के एक होटल में हुई। पीड़िता का आरोप है कि साहिल ने उसके ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाया और उसके बेहोश होने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। होश में आने पर साहिल ने खुद को रॉ एजेंट बताते हुए महिला को धमकाया और शादी की बात की।

कनाडा लौटने के बाद भी परेशान किया

महिला के कनाडा लौटने के बाद भी साहिल ने उससे संपर्क बनाए रखा और बार-बार खुद को रॉ एजेंट बताकर उसे डराने की कोशिश की। अगस्त 2024 में, साहिल ने उसे दोबारा भारत बुलाया और अपनी मां से मिलने का बहाना किया। महिला ने आरोप लगाया कि आगरा और दिल्ली में साहिल ने उसके साथ कई बार यौन शोषण किया।

दोस्त के साथ मिलकर किया अपराध

महिला ने यह भी आरोप लगाया कि साहिल ने उसे अपने दोस्त आरिफ अली से मिलवाया, जिसने उसे एक होटल के बाथरूम में यौन शोषण का शिकार बनाया।

गर्भवती होने का पता चलने पर धमकियां दी

महिला ने बताया कि जब उसने साहिल से गर्भवती होने की बात बताई तो उसने उसकी निजी तस्वीरें ऑनलाइन लीक करने की धमकी दी। पीड़िता ने दावा किया कि साहिल ने अपनी पहचान छुपाने के लिए उसे वॉट्सएप चैट्स और कॉल्स डिलीट करने को मजबूर किया। वहीं, आरिफ ने भी उसकी आपत्तिजनक तस्वीरों का इस्तेमाल कर उसे ब्लैकमेल किया।

पुलिस की कार्रवाई

आगरा के डीसीपी (सिटी) सूरज राय ने कहा कि शिकायत के आधार पर साहिल शर्मा और उसके दोस्त आरिफ अली के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 (दुष्कर्म), 123 (जहर के जरिए चोट पहुंचाना), 351 (2) (आपराधिक धमकी), 74 (महिला की मर्यादा भंग करने के उद्देश्य से हमला) और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने पीड़िता को मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर उसका बयान दर्ज कराया है और आरोपियों की तलाश जारी है, जो फिलहाल फरार हैं।

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