Driving Licence New Rule: अब लाइसेंस के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे RTO के चक्कर, 1 जून से जारी होंगे नए नियम
Driving Licence New Rule: परिवहन विभाग द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर सड़क (Driving Licence New Rule) पर गाड़ी चलाने तक के लिए नियम बनाए है। लोगों द्वारा इन नियमों का पालन ना करने पर कड़ी कार्रवाई भी की जाती है। हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देशभर में ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर नए नियमों की घोषणा की है। विभाग द्वारा अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया को पहले से ज्यादा आसान बना दिया है। नए नियम के अनुसार अब लोग आरटीओ ऑफिस की जगह निजी ड्राइविंग स्कूलों में भी ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हैं। साथ ही पर्यावरण और लोगों की सुरक्षा को ध्यान रखते हुए जुर्माने की रकम और फीस में भी बदलाव किया गया है। आइए जानते है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 1 जून से कौनसे नए नियमों को किया जाएगा लागू :-
ऐसे बनवा सकते है ड्राइविंग लाइसेंस
एक बार ड्राइविंग टेस्ट में फेल होने के बाद लोगों को ड्राइविंग टेस्ट के लिए कई बार आरटीओ ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन अब नए नियमों के अनुसार आपको ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए अब आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ड्राइविंग टेस्ट के लिए आप अपने पास के किसी भी निजी ड्राइविंग स्कूल में जाकर टेस्ट दे सकते हैं। सरकार द्वारा ड्राइविंग टेस्ट के लिए प्राइवेट ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर को केंद्र बनाया जाएगा और इन सेंटर पर आकर आवेदक टेस्ट पास कर आसानी से सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते है।
जानें लाइसेंस बनवाने की फीस
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार लर्निंग लाइसेंस जारी करने के लिए फॉर्म के साथ 150 रूपए और दोबारा टेस्ट के लिए 50 रूपए देना होगा। इसके साथ ही ड्राइविंग टेस्ट के लिए 300 रुपए, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए 200 रुपए और अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट के लिए 1000 रुपए फीस निर्धारित की गई है। इसके अलावा पुराने लाइसेंस को नया कराने के लिए 200 रूपए, ड्राइविंग लाइसेंस में कोई भी बदलाव करने के लिए 200 रूपए और लास्ट डेट के बाद आवेदन करने के लिए 300 के साथ एक्सट्रा फीस 1000 रूपए का भुगतान करना होगा।
इन गलतियों पर लगेगा जुर्माना
नए नियमों के अनुसार हाई स्पीड में गाड़ी चलाने पर 1000 रुपये से 2000 रुपये का जुर्माना लगेगा। वहीं किसी भी नाबालिग को गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। साथ ही गाड़ी के मालिक का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा और नाबालिग को 25 साल की उम्र तक के लिए कोई भी लाइसेंस नहीं दिया जाएगा।
निजी ड्राइविंग स्कूलों के लिए होंगे ये नियम
नए नियमों के अनुसार निजी ड्राइविंग स्कूलों के लिए भी कुछ नियम बनाए गए है। जिसके अनुसार ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के पास कम से कम 1 एकड़ जमीन होना चाहिए। वहीं अगर सेंटर 4 पहिया वाहनों के लिए ट्रेनिंग देते है तो उनके पास करीब 2 एकड़ जमीन होनी चाहिए। इसके साथ ही ट्रेनर को 5 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस और बायोमेट्रिक्स व आईटी सिस्टम के बारे में ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा ड्राइविंग स्कूलों को उचित ट्रेनिंग की सुविधा होनी चाहिए।
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