Allahabad HC: पीड़िता से शादी करने की शर्त पर बलात्कारी को मिली जमानत
Allahabad HC: नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोपी एक व्यक्ति को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को जमानत दे दी। आरोपित ने पीड़ित लड़की से शादी करने और उसके नवजात बच्चे की देखभाल करने का वादा किया, जिसके बाद कुछ शर्तों के साथ कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका मंजूर कर ली। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, व्यक्ति ने शादी का झांसा देकर किशोरी से शारीरिक संबंध बनाए और उसे गर्भवती किया।
कोर्ट ने सुनाया फैसला
न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने आदेश पारित करते हुए आरोपी को नाबालिग लड़की से शादी करने और बच्चे की देखभाल करने का वादा लिया और आरोपी को बच्चे के नाम पर 2 लाख रुपये की सावधि जमा राशि खोलने का भी निर्देश दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, व्यक्ति ने 15 वर्षीय लड़की को धोखा दिया और शादी का वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।
अदालत ने आरोपी पर शर्त लगाते हुए अपने आदेश में कहा, "आवेदक जेल से रिहा होने की तारीख से छह महीने के भीतर पीड़िता के वयस्क होने तक उसके नवजात बच्चे के नाम पर 2,00,000 रुपये की राशि जमा करेगा।"
सुनवाई के दौरान पीठ को बताया गया कि आरोपी पीड़िता की जिम्मेदारी लेने और उससे शादी करने को तैयार है। वकील ने अदालत को आश्वासन दिया कि आरोपी पीड़िता से पैदा हुई बच्ची की देखभाल करने के लिए भी तैयार है। वकील ने अदालत को आगे बताया कि आरोपी इस साल 4 अप्रैल से जेल में है और अगर उसे जमानत दी जाती है तो वह अपनी आजादी का दुरुपयोग नहीं करेगा। प्रतिद्वंद्वी दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा कि किशोर संबंधों से जुड़े मामलों में सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
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