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Akshay Kanti Bam Absconding: अक्षय कांति की जानकारी देने वाले को कांग्रेस देगी इनाम, पुलिस कर रही तलाश

Akshay Kanti Bam Absconding: इंदौर। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे अक्षय कांति बम ने ऐसे वक्त पर नाम वापस लिया, जब पार्टी को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। अक्षय ने कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया। हालांकि,...
10:45 PM May 21, 2024 IST | Pushpendra Trivedi

Akshay Kanti Bam Absconding: इंदौर। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे अक्षय कांति बम ने ऐसे वक्त पर नाम वापस लिया, जब पार्टी को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। अक्षय ने कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया। हालांकि, इसके बाद भी उनकी मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। तकरीबन 17 साल पुराने एक मामले में कोर्ट के आदेश पर अक्षय बम के खिलाफ धारा 307 के तहत वारंट जारी किया गया है।

उन्हें 10 मई को जिला कोर्ट में उपस्थित होना था लेकिन किन्हीं कारणों के चलते वह मौजूद नहीं हो पाए, तो कोर्ट ने उनका गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद पुलिस 8 जुलाई को उन्हें कोर्ट के सामने पेश करने की बात कह रही है। पुलिस का कहना है कि उनके घर सहित अन्य जगहों पर भी अक्षय कांति बम (Akshay Kanti Bam Absconding) की तलाश की जा रही है। फिलहाल, अक्षय कांति बम के घर पर जब पुलिस ने दबिश दी, तो वे घर से नदारद रहे। पुलिस ने कहा कि जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा।

अक्षय कांति को कांग्रेसियों ने घेरा

कांग्रेस नेताओं ने भी अब अक्षय कांति बम को घेरना स्टार्ट कर दिया है। कांग्रेसियों ने अक्षय बम की जानकारी बताने वाले को इनाम देने का ऐलान किया है। कांग्रेस प्रवक्ता गिरीश जोशी ने कहा कि, "जिस तरह से धारा 307 के मामले में आरोपी अक्षय कांति बम गायब हैं, उसी के चलते पुलिस लगातार अक्षय कांति बम (Akshay Kanti Bam Absconding) की तलाश कर रही है। वहीं, कांग्रेस ने आम जनता से भी आह्वान किया है कि जो भी अक्षय कांति बम की सूचना देगा उसे उचित इनाम दिया जाएगा।"

जमीन विवाद से जुड़ा है मामला

दरअसल, जमीनी विवाद के चलते अक्षय कांति बम पर 4 अक्टूबर 2007 को एक शख्स पर हमला, मारपीट और धमकाने का आरोप लगा था। पीड़ित ने अक्षय के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। इसके अलावा अक्षय बम (Akshay Kanti Bam Absconding) पर पीड़ित ने गोली चलाने का आरोप भी लगाया था। हालांकि, पुलिस ने एफआईआर में हत्या की कोशिश की धारा नहीं लगाई थी। लेकिन जिस दिन अक्षय ने इंदौर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भरा तो उसी दिन कोर्ट ने उन पर धारा 307 लगा दी थी।

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