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US Birthright Citizenship: "हर कोई यहां आ रहा है, पूरी दुनिया को अमेरिका में बसाने के लिए..", नागरिकता नीति पर नई बहस

US Birthright Citizenship: अमेरिका में जन्मजात नागरिकता (बर्थराइट सिटिजनशिप) को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है, और इस मुद्दे पर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सबसे आगे हैं। ट्रंप ने हमेशा से यह तर्क दिया है कि यह प्रावधान...
10:03 PM Jan 31, 2025 IST | Ritu Shaw

US Birthright Citizenship: अमेरिका में जन्मजात नागरिकता (बर्थराइट सिटिजनशिप) को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है, और इस मुद्दे पर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सबसे आगे हैं। ट्रंप ने हमेशा से यह तर्क दिया है कि यह प्रावधान मूल रूप से गुलामों के बच्चों को नागरिकता देने के लिए बनाया गया था, न कि पूरी दुनिया के लोगों को अमेरिकी नागरिकता का दावा करने का अवसर प्रदान करने के लिए।

ट्रंप ने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में कहा, "जब इसे पारित किया गया था, तब इसका मकसद गुलामों के बच्चों को नागरिकता देना था। यह पूरी दुनिया के लोगों के लिए अमेरिका में आकर बसने का साधन नहीं था।" उन्होंने आगे कहा, "हर कोई यहां आ रहा है, और पूरी तरह अयोग्य लोग, जिनके शायद अयोग्य बच्चे भी हैं, इस नीति का लाभ उठा रहे हैं। यह इसके लिए नहीं था।"

पूर्व राष्ट्रपति ने दोहराया कि जन्मजात नागरिकता का उद्देश्य गुलामों के बच्चों के लिए था और इसे उन्होंने "बहुत अच्छा और महान" प्रावधान बताया। हालांकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इसे वैश्विक स्तर पर दुरुपयोग के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। उन्होंने कहा, "मैं इस विचार का 100 प्रतिशत समर्थन करता हूं, लेकिन यह पूरी दुनिया को अमेरिका में बसाने के लिए नहीं था।"

ट्रंप के प्रयास और नई विधेयक की पहल

इस मुद्दे पर ट्रंप का रुख हमेशा स्पष्ट रहा है, और उन्होंने इसे चुनौती देने के लिए ठोस कदम भी उठाए हैं। अपने कार्यकाल के पहले ही दिन उन्होंने एक कार्यकारी आदेश जारी कर जन्मजात नागरिकता को रद्द करने का प्रयास किया था, लेकिन सिएटल की एक संघीय अदालत ने इसे तुरंत खारिज कर दिया। ट्रंप को विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट अंततः उनके पक्ष में फैसला देगा।

इस बीच, रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम, टेड क्रूज़ और केटी ब्रिट ने एक नया विधेयक पेश किया है, जो ट्रंप के विचारों से मेल खाता है। "बर्थराइट सिटिजनशिप एक्ट 2025" नामक यह प्रस्तावित कानून उन बच्चों की नागरिकता को सीमित करने का प्रयास करता है जो अवैध प्रवासियों और अस्थायी वीज़ा पर आए गैर-नागरिकों से जन्मे हैं। सीनेटरों का तर्क है कि वर्तमान नीति अवैध आप्रवासन को आकर्षित करती है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है।

अमेरिका में जन्मजात नागरिकता पर बहस

अमेरिका उन 33 देशों में शामिल है, जो जन्मजात नागरिकता पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाते। सेंटर फॉर इमिग्रेशन स्टडीज़ के अनुसार, वर्ष 2023 में अमेरिका में जन्म लेने वाले कुल शिशुओं में से लगभग 2,25,000 से 2,50,000 बच्चे अवैध प्रवासियों के थे, जो कुल जन्मों का लगभग सात प्रतिशत हैं।

बर्थराइट सिटिजनशिप एक्ट 2025 इस नीति की परिभाषा को फिर से तय करने का प्रयास करता है। नए विधेयक के तहत, केवल उन्हीं बच्चों को जन्मजात नागरिकता प्राप्त होगी, जिनके माता-पिता में से कम से कम एक अमेरिकी नागरिक, राष्ट्रीय, कानूनी स्थायी निवासी या अमेरिकी सशस्त्र बलों में सेवा देने वाला व्यक्ति होगा। यह कानून केवल इसके लागू होने के बाद जन्मे बच्चों पर लागू होगा।

इस विधेयक को लेकर अमेरिका में तीखी बहस छिड़ी हुई है। कुछ लोग इसे अमेरिका की नागरिकता नीति को सख्त बनाने का आवश्यक कदम मानते हैं, जबकि अन्य इसे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हैं। देखना होगा कि आगे इस मुद्दे पर क्या कानूनी और राजनीतिक परिणाम सामने आते हैं।

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