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Rajasthan: कोचिंग में मनमानी फीस वसूली तो रजिस्ट्रेशन कैंसल ! कोचिंग सेंटर्स के बिल में और क्या प्रावधान ?

राजस्थान में कोचिंग सेंटर्स पर नियंत्रण के लिए विधानसभा में बिल पेश किया गया, जिसमें कई सख्त प्रावधान हैं।
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Coaching Control Bill Rajasthan: राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र के दौरान भजनलाल सरकार की ओर से राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड रेगुलेशन बिल 2025 पेश किया गया। (Coaching Control Bill Rajasthan) जिसमें कोचिंग पर नियंत्रण के लिए कई सख्त प्रावधान किए गए हैं। जिसके मुताबिक अगर अब कोचिंग सेंटर्स की ओर से मनमानी फीस वसूली जाती है, तो कोचिंग का रजिस्ट्रेशन तक कैंसल हो सकता है।

मनमानी फीस ली तो रजिस्ट्रेशन कैंसल

राजस्थान में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर नियंत्रण के लिए सरकार ने बिल तैयार किया है। इस बिल को राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पेश किया गया। इसमें कोचिंग स्टूडेंट्स को राहत देने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। वहीं नियमों का उल्लंघन करने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर सख्ती के भी प्रावधान हैं। मसलन कोचिंग सेंटर्स अब मनमानी फीस नहीं वसूल पाएंगे, अगर उन्होंने ऐसा किया तो कोचिंग का रजिस्ट्रेशन कैंसल हो जाएगा। स्टूडेंट फीस को एकमुश्त की जगह चार किस्तों में दे सकेंगे।

कोचिंग-हॉस्टल छोड़ने पर फीस रिफंड

राजस्थान विधानसभा में पेश बिल के मुताबिक अब 50 या इससे ज्यादा स्टूडेंट होने पर कोचिंग सेंटर को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अगर कोई स्टूडेंट कोचिंग को बीच में ही छोड़ देता है, तो 10 दिन के भीतर उसकी फीस लौटानी होगी। अगर स्टूडेंट हॉस्टल में रह रहा है, तो हॉस्टल की फीस भी देनी होगी। अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट ने बिल के प्रावधानों का उल्लंघन किया और मनमानी फीस वसूली तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द करने के साथ 2-5 लाख तक जुर्माना और प्रॉपर्टी जब्त करने का भी प्रावधान है।

हल जिले में बनाए जाएंगे कॉल सेंटर्स

कोचिंग सेंटर पर नियंत्रण के लिए राजस्थान कोचिंग सेंटर प्राधिकरण बनेगा। इसके साथ ही स्टूडेंट्स की शिकायतों के समाधान के लिए जिला स्तर पर कॉल सेंटर बनाए जाएंगे। इन पर मिलने वाली शिकायतों के निवारण और नजर रखने के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तर पर ही समिति भी बनेगी। कोचिंग सेंटर्स को जिला समिति के पास रजिस्ट्रेशन करवाना जरुरी होगा। जिला समिति कोचिंग का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करेगी। नियमों का उल्लंघन हुआ तो रिन्यू करने से इनकार कर सकेगी।

कोचिंग की हर ब्रांच का अलग रजिस्ट्रेशन

राजस्थान विधानसभा में पेश बिल के मुताबिक कोचिंग सेंटर्स की कई ब्रांच होने पर हर ब्रांच को अलग-अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट माना जाएगा। हर ब्रांच का अलग से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जो तीन साल के लिए होगा, तीन साल बाद रजिस्ट्रेशन रिन्यू होगा। कोई भी कोचिंग सेंटर सरकारी टीचर को नहीं रख सकेगा। जिला स्तरीय समिति इस बात पर नजर रखेगी।  कोचिंग सेंटर में प्रति छात्र एक वर्ग मीटर जगह होनी चाहिए, फर्स्ट इंड किट भी जरुरी होगी।

स्टूडेंट को फ्री देना होगा स्टडी मटेरियल

राजस्थान में कोचिंग सेंटर्स के लिए नए बिल के तहत कोचिंग सेंटर्स को स्टूडेंट को नोट्स और स्टडी मेटेरियल मुफ्त देना होगा। इसके लिए अलग से फीस नहीं ली जा सकेगी। भ्रामक और लुभावने विज्ञापन पर भी रोक रहेगी। कोचिंग स्टूडेंट्स  को तनाव मुक्त रखने के लिए काउंसलिंग के साथ मनोवैज्ञानिक मदद भी देनी होगी। जिला स्तरीय समिति इस पर नजर रखेगी। कोचिंग सेंटर्स के लिए आचार संहिता भी बनेगी, जिसका हर कोचिंग सेंटर को पालन करना होगा। योग सहित अन्य उपाय कर छात्रों को तनाव मुक्त रखना होगा।

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